#CoronaVirus : कोरोना की रफ्तार, महाराष्ट्र में हाहाकार, 222 की मौत

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मुबंई। देशभर में पिछले 24 घंटे में 1 लाख 3 हजार 794 नए संक्रमित मरीज मिले है. जिनमें से अकेले महाराष्ट्र में 57,074 नए मामले सामने आए. सभी राज्यों के केस मिलाकर भी महाराष्ट्र से कम हैं. राज्य में 24 घंटे में 222 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है.

हालांकि, कोरोना से 27 हजार 508 लोग ठीक भी हुए हैं. राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30 लाख 10 हजार 597 हो गई है. जबकि सक्रिय कोरोना के मामलों की संख्या 4 लाख 30 हजार 503 है. राज्य में अबतक कोरोना से 55 हजार 878 मौत हुई हैं.

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पॉजिटिव केस के मामले में 10वें नंबर पर महाराष्ट्र

राज्य में 24 घंटे में 222 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है. यहां अब तक 30 लाख 10 हजार 597 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं. मौत का आंकड़ा 55,878 हो चुका है. कुल केस में महाराष्ट्र की तुलना दूसरे देशों से करें तो वह 10वें नंबर पर है. इससे ज्यादा केस अमेरिका, ब्राजील, खुद भारत, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली, तुर्की और स्पेन में ही हैं.

30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को हराने के लिए 30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है. अब प्रदेश में हर हफ्ते शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा, जबकि हर रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. दिन में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रतिबंध जारी रहेंगी. प्रदेश में कोरोना संकट की समीक्षा के लिए रविवार को मंत्रिपरिषद की आपात बैठक हुई. इसके बाद सरकार ने महामारी से निपटने की नई गाइडलाइन जारी की है.

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महाराष्ट्र में क्या रहेगा बैन, क्या खुलेगा?

महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर कोविड के लिए सख्त दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्णय लिया है. यह सभी निर्देश आज शाम 8 बजे से लागू हो जाएंगे. इसे कोरोना से लड़ने के लिए ‘ब्रेक द चेन’ अभियान लागू किया जाएगा.

कोरोना रोकथाम के लिए ‘ब्रेक द चेन’ अभियान

1. ‘ब्रेक द चेन’ के तहत महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, वहीं दिन भर धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान एक जगह पर 5 लोगों से अधिक लोग नहीं इकठ्ठा हो सकते हैं.

2. गार्डन, पार्क, बीच और सार्वजनिक स्थानों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखा जाएगा.

3.  मेडिकल, किराना स्टोर, सब्जियों की दुकान के अलावा सभी दुकानें 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी. एसेंशियल सर्विस देने वाले लोगों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता रहेगी.

4. बसों और ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करना प्रतिबंधित रहेगा. सीमित लोग ही एक समय पर यात्रा कर सकेंगे.

5. आपदा प्रबंधन, बिजली और पानी सप्लाई जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी.

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6. सैलून, थियेटर, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमिंग पूल, सपोर्ट र कॉम्प्लेक्स औवाटर पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे.

7. सभी धार्मिक स्थानों पर भक्तों के पूजा-पाठ करने पर रोक रहेगी.

  1. होम डिलीवरी करने वाले लोग वैक्सीन लेने के बाद ही डिलीवरी करने जाएंगे.
  2. अख़बार और न्यूज़ संबंधी व्यवस्था चालू रहेगी.
  3. दसवीं और बारहवीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे. सभी प्राइवेट कोचिंग भी बंद रहेंगी.
  4. इंडस्ट्री कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना काम जारी रख सकते हैं.
  5. बिना भीड़ के फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति रहेगी.
  6. किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में पांच से ज्यादा मरीज मिलने पर उस जगह को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा.

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