राजस्थान में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, गाइडलाइंस जारी

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जयपुर | प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद अब राज्य सरकार ने तीन मई तक लागू ‘जन अनुशासन पखवाड़ा’ को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 17 मई, 2021 तक कर दिया है। इसे ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ नाम दिया गया है।

नई गाइडलाइन के अनुसार, सात मई दोपहर 12 बजे से 10 मई सुबह 5 बजे तक व 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक ‘वीकेंड कर्फ्यू’ रहेगा जबकि सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः पांच बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.

राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस ब्रीफ के अनुसार केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में राज्यों को 10 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर एवं 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन और आईसीयू बेड उपयोग वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की सलाह दी है। राजस्थान में वर्तमान पॉजीटिविटी दर लगभग 21 प्रतिशत एवं कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन तथा आईसीयू बैड का 90 से 95 प्रतिशत तक उपयोग हो रहा है। लिहाजा राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की है।

राशन की दुकानें खुलेंगी

इस कर्फ्यू के दौरान अनुमति श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा. हालांकि, इस दौरान सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक व खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक ही खुल सकेंगी.

किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार व गुरुवार को इसी अवधि में खुलने की अनुमति होगी. ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम पांच बजे तक की सीमा में अनुमति होगा. जबकि डेयरी व दूध की दुकानों को प्रतिदिन सुबह छह से सुबह 11 व शाम पांच से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी.

रेस्टोरेंट रहेंगे बंद

मिठाई, बेकरी और रेस्त्रां इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी. केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि आठ बजे तक ही अनुमत होगी. विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही शामिल होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम तीन घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा.

मुख्यमंत्री गहलोत ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार रात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में ऑक्सीजन, टैंकर, आक्सीजन सांद्रक, रेमडेसिविर, टोसिलीजुमेब दवा सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता को लेकर समीक्षा की. गहलोत ने मुख्य सचिव सहित कोविड प्रबंधन में लगे नोडल अधिकारियों से संसाधनों की उपलब्धता को लेकर जानकारी ली और प्रयास और तेज करने के निर्देश दिए.

विवाह समारोह में लगाई विशेष पाबंदी

आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 लोगों को ही बुलाने की परमिशन दी है। वहीं विवाह समारोह के लिए जारी की गई गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। वेवजह घूमने वालों को क्वारंटीन करने को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं।

बसों में 50 फीसदी यात्रियों की अनुमति

सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50 फीसदी यात्रियों के साथ अनुमति दी गई है. निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रखी है. शादी के लिए पहले की तरह ही तीन घंटे में समारोह पूरा करने की शर्त रखी है. हालांकि शादी 3 घंटे में करने को लेकर राजस्थान में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर विरोध किया था लेकिन उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने बढ़ते संक्रमण के कारण वही फैसला बरकरार रखा है.

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