ईरान में समलैंगिक जोड़े को व्यभिचार के आरोप में मौत की सजा

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ईरान में शादीशुदा व्यक्ति और उसके पुरुष प्रेमी को व्यभिचार के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। अपने दामाद के व्यभिचार के चलते ससुर ने दोनों पुरुषों को मौत की सजा देने की मांग की थी। ईरानी कानून में ऐसे अपराध के दोषी व्यक्तियों को माफी या जेल की सजा तभी दी जा सकती है, अगर पीड़ित का परिवार उन्हें क्षमादान दे दे। (Homosexual Sentenced Death Iran)

आरोपी पुरुषों में से एक की पत्नी पुलिस को सबूत बतौर वीडियो पेश किया, लेकिन यह भी गुजारिश की है कि उसे मौत की सजा न दी जाए। हालांकि, अदालत ने उसके पिता की मांग को जायज मानकर फैसला सुना दिया है।

पारंपरिक रूप से ईरान में व्यभिचारी को संगसार यानी पत्थरों से मारकर मौत दी जाती रही है, लेकिन तेहरान में कानून को 2013 में बदल दिया गया, जिससे न्यायाधीशों को सजा का तरीका चुनने की अनुमति मिल सके।

फिलहाल ताजा मामले में यह साफ नहीं किया गया कि अदालत ने किस तरह की मौत की सजा का आदेश दिया है।

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एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, ईरान ने पिछले साल 246 फांसी दी, जिनमें से केवल एक को सार्वजनिक रूप से अंजाम दिया गया। (Homosexual Sentenced Death Iran)

ईरान ने 2015 में कम से कम 977 लोगों को, 2016 में कम से कम 567 लोगों को और 2017 में कम से कम 507 लोगों को मौत की सजा दी।

ईरान को प्रति व्यक्ति फांसी की उच्चतम दर वाला देश माना जाता है। (Homosexual Sentenced Death Iran)

वहीं ईरान का कहना है कि मानवाधिकार समूहों द्वारा बताई जाने वाली फांसी की संख्या “अतिरंजित” है, जबकि यह “एक लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद” किया जाता है।


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