UAE में गैर मुसलमानों के लिए बना पर्सनल लॉ और कोर्ट

0
530
United Arab Emirates' President Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan: REUTERS

जिस दर से अरब में बदलाव हो रहे हैं, शायद दुनिया में कहीं नहीं। गैर मुस्लिमों के लिए दरवाजे खाेलने के साथ ही तरक्की की होड़ मच गई है। संयुक्त अरब अमिरात तो इस मामले में सबसे आगे है, जिस सबसे खुशहाल इस्लामिक देश भी कहा जा सकता है। यूएई सालभर में कई ऐसे कानूनी बदलाव कर चुका है, जिसने यहां की रंगत बदल दी। विवाह पूर्व यौन संबंधों और शराब के सेवन को अपराध से मुक्त करना और “ऑनर किलिंग” से निपटने के दौरान नरमी के प्रावधानों को रद्द करना इसमें शामिल है। (Non Muslims In UAE)

तेजी से होते सुधारों के साथ लंबी अवधि के वीजा शुरू करने की योजना है, जिससे विदेशी निवेश और पर्यटन और ज्यादा समय के लिए रहने वालों को इस मुल्क में आना आकर्षण पैदा करे। ज्यादा समय तक रहने वाले गैर मुसलमानों की जिंदगी में भी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए उनका निपटारा करने का भी बंदोबस्त होना चाहिए, लिहाजा अब यहां गैर मुसलमानों के लिए नया पर्सनल लॉ लागू किया जाएगा। इस नए कानून को अमल में लाने को बाकायदा स्पेशल कोर्ट भी बना दी गई है।

अबू धाबी में गैर-मुसलमानों के पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए लाए गए नए कानून में शादी, तलाक और विरासत के मामले शामिल किए गए हैं। (Non Muslims In UAE)

संयुक्त अरब अमीरात के मुखिया शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने अमीरात के शासक के रूप में रविवार को गैर-मुसलमानों के लिए निजी हैसियत जैसे मामले से जुड़े नए कानून को जारी किया। यह कानून गैर-मुसलमानों के लिए निजी स्तर के विवादों के निर्धारण के लिए काफी लचीला और उन्नत न्यायिक तंत्र की सहूलियत देगा।

न्यायिक विभाग ने पहली अदालत की स्थापना की है, जहां गैर-मुस्लिम पारिवारिक मामलों की ही सुनवाई होगी। कोई भी विदेशी न्यायिक प्रक्रिया को आसानी से समझ सके और न्यायिक पारदर्शिता बेहतर हो सके, इसके लिए अदालती प्रक्रिया में अरबी के अलावा अंग्रेजी भाषा भी लागू किया जाएगा। मतलब, मुकदमा, जिरह, बयान, गवाही, फैसले अंग्रेजी भाषा में भी होंगे।

नए कानून में 20 आर्टिकल हैं, जो कई अनुच्छेदों में विभाजित हैं, जिसमें तलाक, नागरिक विवाह, बच्चों की संयुक्त देखभाल और विरासत के मामले शामिल हैं। (Non Muslims In UAE)

इस कानून को लाने के पीछे उम्मीद की जा रही है कि इससे प्रतिभा और कौशल के लिए देश आकर्षक स्थलों में से एक होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उभरेगा।

अबू धाबी न्यायिक विभाग (एडीजेडी) के अवर सचिव यूसुफ सईद अल अब्री ने कहा कि नया कानून दुनिया में अपनी तरह का पहला कानून है, क्योंकि यह गैर-मुस्लिम पारिवारिक जीवन के बारे में सबसे छोटे नियमों से संबंधित है।

राज्य समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम ने कहा, संयुक्त अरब अमीरात में शादी और तलाक पर अब तक गैर मुसलमानों के लिए भी शरिया सिद्धांतों पर आधारित थे, जैसा कि अन्य खाड़ी देशों में भी है। अब यह एकदम नया कदम है, जो क्षेत्रीय वाणिज्यिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाने की ओर जाएगा।


यह भी पढ़ें: सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार मनाया गया हैलोवीन!


(आप हमें फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here