द लीडर हिंदी, नई दिल्ली | मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए अब तक कुल 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं पर लगने वाली जीएसटी दरों को संसोधित किया है. इससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो गई.
वित्त मंत्रालय ने बताया कि देशभर में जीएसटी के लागू होने के बाद से कुल मिलाकर 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है. यह कटौती करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई. देशभर में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई.
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Common-use items such as hair oil, toothpaste, and soap have seen their tax rates come down from 29.3% in the pre-GST era to just 18% under GST. #4yearsofGST
(2/8) pic.twitter.com/Ta9U0pNg7R— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 30, 2021
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अधिकारिक बयान में कहा गया है कि बीते चार साल में जीएसटी ने टैक्स कैस्केडिंग, दोहरा (बहुविध) कराधान और जीएसटी के तहत कर के बोझ को कम करके बेहतर कर अनुपालन हासिल किया है और छिपे एवं एम्बेडेड करों को हटाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है.
सरकार ने कहा यह देखते हुए कि जीएसटी से पहले की प्रणाली में अधिकांश वस्तुओं पर संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों की दरें 31 प्रतिशत से अधिक थीं.
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Overall, GST rates have been reduced on 400 goods and 80 services. Given that, in the pre-GST regime, the combined Centre and States rates were more than 31% on most of the items; this reduction marks a significant relief for the taxpayer. #4yearsofGST
(1/8) pic.twitter.com/cQCaibTr4W— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 30, 2021
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जीएसटी में चार स्तर की, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें निर्धारित की गई हैं.
5 फीसदी टैक्स स्लैब
जीएसटी के तहत 5 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान- चीनी, चाय, भुने हुई कॉफी बीन्स, खाने योग्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के लिए मिल्ड फूड, पैक्ड पनीर, सूती धागा, फैब्रिक, सरकंडे की झाड़ू, 500 रुपये तक की फुटवेयर, न्यूजप्रिंट, पीडीएस के तहत मिलने वाला केरोसिन, घरेलू एलपीजी, कोयला, सोलर फोटोफोलटैक सेल और मॉड्यूल, कॉटन फाइबर, कपड़े जोकि 1000 रुपये तक के हों.
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12 फीसदी टैक्स स्लैब
जीएसटी के तहत 12 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान- मक्खन, घी, मोबाइल, काजू, बादाम, सॉस, फलों का जूस, नारियल पानी, अगरबत्ती, छाता, कपड़े जोकि 1000 रुपये से अधिक हो.
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18 फीसदी टैक्स स्लैब
जीएसटी के तहत 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान- हेयल ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल इंटरमीडियरीज, पास्ता, कॉर्न फ्लैक्स, जैम, सूप, आइसक्रीम, टॉयलेट/फेशियल टिश्यूज, आयरन/स्टील, फाउंटेन पेन, कंप्यूटर, मानवनिर्मित फाइबर, 500 रुपये से अधिक के फुटवेयर.
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28 फीसदी टैक्स स्लैब
जीएसटी के तहत 28 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान- उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, सीमेंट, चुइंग गम, कस्टर्ड पाउडर, परफ्यूम, शैंपू, मेकअप, पटाखे, मेकअप का सामान और मोटरसाइकल.
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यहां बताते चलें कि सरकार का कहना है कि 81 फीसदी चीजें ऐसी हैं जो 18 फीसदी से कम के जीएसटी स्लैब में आती हैं. केवल 19 फीसदी सामान ही इससे ऊपर के दायरे में आता है.
जीएसटी के अंतर्गत पशु चारा, जलीय चारा और पोल्ट्री चारा, इन सभी को सभी प्रकार के बीजों के समान ही शून्य दर पर रखा गया है.
दूसरे शब्दों में, कृषि प्रक्रिया से जुड़ी इन महत्वपूर्ण सामग्रियों पर जीएसटी प्रणाली के तहत किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है.
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