देहरादून ऋषिकेश में 26 से, रामनगर, हल्द्वानी,लालकुआं में 27 से 3 मई तक कर्फ्यू ,हेमकुंड यात्रा स्थगित

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द लीडर देहरादून।
उत्तराखंड में बेकाबू होते कोरोना के कारण सरकार ने आज कुछ और सख्ती की है। देहरादून प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से राजधानी समेत जिले के कई हिस्सों में 3 मई तक कुछ छूट के साथ कर्फ़्यू लगा दिया है ।नैनीताल के तीन शहरों में 27 से 3 मई तक कर्फ्यू रहेगा। इस बीच सिख समाज ने हेमकुंड यात्रा स्थगित कर दी है।

आज ही सरकार द्वारा लॉक डाउन के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत क़रने के बाद सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रभावित देहरादून के डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने देहरादून के नगर निगम क्षेत्र, ऋषिकेश, देहरादून के छावनी परिषद , गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है । यानी 26 अप्रैल से 3 मई तक देहरादून शहर और ऋषिकेश में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।इस बीच नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि जनपद के हल्द्वानी, लालकुआ तथा रामनगर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आगामी 27 अप्रैल से 3 मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ़्यू प्रभावी रहेगा। इन क्षेत्रो के लोग सभी आवश्यक वस्तुएं 26 अप्रैल की सांय 5 बजे तक क्रय कर लें।

कर्फ्यू में रहेगी ये व्यस्वस्था

– निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
-कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकान व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी। फल, सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशु चारा की दुकाने अपराह्न चार बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
-पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनो को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी।
-हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
-शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/समुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे।
-सर्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
-औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी।
-रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
– शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
-सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा प्रशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
-मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
– वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
-कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
-पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रखेंगे।
-26 को बाजार सांय 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 7 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू   रहेगा।

हेमकुंड यात्रा स्थगित

उत्तराखंड की प्रसिद्ध सिख समाज की आस्था का केंद्र हेमकुंड साहिब की यात्रा स्थगित करने का फैसला प्रबंधन ने ले लिया है। महामारी में हो रही बढ़ोत्तरी के कारण देश व उत्तराखण्ड राज्य के हालात इस स्थिति में नहीं है कि पहले घोषणा की गई 10 मई की तारीख से यात्रा शुरू की जाए। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा श्री हेमकुण्ट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने पहले 10 मई से शुरू होने वाली यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। यात्रा शुरू होने की अगली तारीख के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ। जैसे ही यह होगा, ट्रस्ट द्वारा संगतों को इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी।

कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार दिन प्रतिदिन सख्ती बरतती जा रही है आज फिर शासन ने नया आदेश जारी कर कोविड-19 की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में सामाजिक आयोजनों और विवाह में केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य के सभी जिला अधिकारी अपने स्तर पर जनपदों पर कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। स्वयं के द्वारा जिन लोगों ने आरटी पीसीआर टेस्ट कराया गया है उनकी रिपोर्ट आने तक वह स्वयं को आइसोलेट करेंगे तथा कोविड-19 के नियमों का पूर्ण का पालन करेंगे।

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