द लीडर | उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर एस्मा एक्ट लागू कर दिया है. सरकारी कर्मचारियों की अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगा दी है. सरकार ने सोमवार से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है. उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब कम से कम अगले छह महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे.
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश कुमार चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्य सरकार से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंद रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नवंबर 2020 में लगाया गया था एस्मा एक्ट
बता दें कि 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून को 6 महीने के लिए लागू किया था. इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से पांबदी थी. एस्मा के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी तय समय तक किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते. अगर कोई भी कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.
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कोरोना काल में भी लग चुका है प्रतिबंध
दरअसल, इससे पहले यूपी सरकार ने कोरोना काल में (मई) छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था. इस दौरान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एम्सा एक्ट लागू किया गया था. एम्सा एक्ट प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया है. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल प्रतिबंधित हो जाते हैं.
क्या है ESMA Act
एस्मा के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी तय समय तक किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते. अगर कोई भी कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. यह कानून प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया है. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह बैन कर दिए जाते हैं. एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट का उल्लंघन के आरोप सरकार की ओर से बिना वारंट के गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाती है.
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