ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली HC से कहा- गौतम गंभीर फाउंडेशन को ‘फैबीफ्लू’ दवा की जमाखोरी का दोषी पाया गया

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने ‘गौतम गंभीर फाउंडेशन’ को फैबीफ्लू दवा को अनाधिकृत तरीके से खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया है.

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गौतम गंभीर फाउंडेशन अपराध किया

ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि, गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा देने और इसकी जमाखोरी करने का दोषी पाया गया है. ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा कि, फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है.

विधायक प्रवीन कुमार भी दोषी पाए गए

ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि, अब बिना देरी किए, गौतम गंभीर फाउंडेशन, दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अदालत को बताया कि, विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है.

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मामले पर 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर से छह हफ्ते के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी है.

ड्रग कंट्रोलर की लगी थी फटकार

इससे पहले 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा कोविड के उपचार में काम आने वाली दवा फैबीफ्लू बड़ी मात्रा में खरीदे जाने की उचित तरीके से जांच नहीं करने के लिए औषधि नियामक को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि, मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की लोगों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए.

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हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें इन आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई कि, नेता बड़ी संख्या में कोविड-19 दवाओं को खरीदने और वितरित करने में सक्षम हैं, जबकि मरीज उन्हें हासिल करने के लिए परेशान हैं.

 

 

indra yadav

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