द लीडर : दिल्ली दंगा मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत बंद उमर खालिद की, जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है. पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताव रावत के समक्ष जवाब दायर किया. कहा-ये मामला एक बड़ी साजिश से जुड़ा है. जिसे 6 मार्च 2020 को दर्ज किया गया था. इस संदर्भ में 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. जिनमें 18 लोगों की चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. उमर खालिद भी इनमें से एक हैं. (Umar Khalid Delhi Riots )
उमर खालिद की जमानत याचिका पर अदालत ने अगली सुनवाई 7 अगस्त नियत की है. दिल्ली की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU)के छात्रनेता रहे उमर पर दिल्ली दंगों की साजिश का आरोप है.
जो पिछले फरवरी 2020 में भड़के थे. इस मामले में पुलिस ने उमर को 14 सितंबर 2020 को हिरासत में लिया था. तब से वह जेल में हैं. उनकी रिहाई को लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं.
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पिछले दिनों दंगा साजिश के सह-आरोपी एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. (Umar Khalid Delhi Riots )
दूसरी ओर अमर ने भी अपनी जमानत अर्जी लगा रखी है. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. और दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका पर अपना विरोध दर्ज कराया.
पुलिस ने अदालत में कहा कि ये प्रथम दृष्टया मामला प्रदर्शित करेगा. 173 (8) सीआरपीसी के मामले में अभी जांच जारी है.
और जमानत आवेदन में कोई योग्यता नहीं है. देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चैलेंज किए जाने का उल्लेख भी किया. (Umar Khalid Delhi Riots )
दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में इसी साल अप्रैल में उमर को जमानत मिल गई थी. उनके खिलाफ यूएपीए का भी मामला है, जिसमें जमानत अर्जी लगाई थी.
दो अगस्त को शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई
आगामी दो अगस्त को जेएनयू के ही छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. शरजील इमाम को दिल्ली दंगों से पहले गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ भी यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई. शरीजल के अलावा छात्र मीरान हैदर, शिफा उर्रहमान, गुलफशां फातिमा आदि जेल में हैं. (Umar Khalid Delhi Riots )