सड़क किनारे से मस्जिद मंदिर हटाएगी योगी सरकार

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लखनऊ | उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सड़क किनारे बने मंदिर -मजिस्दों को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. सरकार की ओर से यह कहा गया है कि धार्मिक स्थल के नाम पर सड़क का अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इस संबंध में 14 मार्च तक रिपोर्ट मांगी गयी है और सभी जिला अधिकारियों को अवैध कब्ज़ा हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है.

2011 के बाद बनाये गये मंदिर-मस्जिद को हटाया जायेगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों, गलियों तथा फुटपाथ पर बने धार्मिक स्थलों के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश देते हुए कहा है कि एक जनवरी 2011 और उसके बाद से इस तरह का कोई निर्माण कराया गया है तो उसे फौरन हटा दिया जाये. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों, गलियों, फुटपाथों, सड़क के किनारों, लेन आदि पर धार्मिक प्रकृति की कोई संरचना निर्माण की अनुमति कतई न दी जाए.

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तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार
10 जून 2016 या उसके बाद जिलों के संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि सड़कों, गलियों या फुटपाथ वगैरह पर धार्मिक निर्माण के जरिए अतिक्रमण न हो। ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। साथ ही इसे आपराधिक अवमानना माना जाएगा।

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दो माह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे
सभी जिला अधिकारी इसकी अनुपालन रिपोर्ट संबंधित प्रमुख सचिव या सचिव को देंगे तथा वह एक विस्तृत ब्योरा अगले दो माह में मुख्य सचिव को सौंपेंगे. यह निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश पर जारी किए गए हैं. निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर इस आदेश के पालन में कोई भी लापरवाही या अवज्ञा होती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. इन आदेशों की अवज्ञा जानबूझकर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना होगी, जो आपराधिक अवमानना मानी जाएगी.

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