द लीडर : उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल मंगलवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पेश किया जा सकता है. सोमवार को यूपी लॉ कमीशन ने योगी सरकार को इसका ड्रॉफ्ट सौंप दिया है. जनसंख्या कानून लागू होने के बाद यूपी में दो से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर अभिभावकों को तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा. (UP Population Control Law)
लॉ कमीशन ने सरकार को सौंपे ड्रॉफ्ट में बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए कानून लागू किए जाने का सुझाव दिया है. इसमें कहा है कि जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे होंगे.
ऐसे परिवारों के केवल चार लोगों को खाद्यान्न सब्सिडी मिलेगी. यहां तक कि ज्यादा बच्चे वालों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर ही बंदिश होगी. स्वास्थ्य सेवाओं में भी अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा.
लॉ कमीशन की सिफारिशें
जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं और उनके दो बच्चे हैं. ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. एक बच्चे वाले को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए. आम नागरिकों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित किया जाए.
सर्वदलीय बैठक में मा. मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी एवं मा. @UPVidhansabha अध्यक्ष श्री @Speaker_UPLA जी के साथ। pic.twitter.com/SL1TUZ44Vo
— सुरेश कुमार खन्ना (@SureshKKhanna) August 16, 2021
जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं. उन्हें कई सरकारी अनुदान के लाभ से वंचित किया जा सकता है. मसलन, स्वास्थ्य अनुदान. राशन कार्ड में केवल चार लोगों को ही खाद्यान्न दिया जाए.
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दो से ज्यादा बच्चे वालों के सरकारी नौकरी में आवेदन पर रोक लगाई जानी चाहिए. नौकरी के दौरान कोई दो से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसका प्रमोशन रोक दिया जाना चाहिए. (UP Population Control Law)
इन हालातों में हो सकते दो से ज्यादा बच्चे
अगर किसी दंपत्ति का एक बच्चा है. इसके बाद उन्हें जुड़वा संतान होती है. तो उन्हें इस कानून से राहत रहेगी.
अगर के दो बच्चे हैं और दोनों विकलांग हैं. तो उन्हें एक बच्चा पैदा करने या गोद लेने की अनुमति रहेगी.
दुर्भाग्यवश किसी के बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है. इस स्थिति में वह तीसरा बच्चा कर सकते हैं.
पिछले दिनों यूपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने का ऐलान किया था. इसका मसौदा लगभग तैयार था, जिसे विधि आयोग को अध्ययन के लिए सौंपा गया था. जिसे सोमवार को आयोग ने सरकार के हवाले कर दिया है. (UP Population Control Law)