UP में 6 महीने के लिए एस्मा लागू, सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल

0
553

लखनऊ। कोरोना महामारी के बीच यूपी में सरकारी कर्मचारियों की कई यूनियनें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी कर रही हैं. वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश में एस्मा कानून लागू कर दिया है.

यह भी पढ़े: PM मोदी का निर्देश: ‘ब्लैक फंगस की दवाई दुनिया में जहां भी हो, भारत लाएं’,

सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक

जानकारी के मुताबिक, यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा कानून का पूरा नाम आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 है. इसके साथ ही यूपी में सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है. यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवा, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकारी विभागों पर यह आदेश लागू रहेगा.

छह महीने तक लगाया गया एस्मा

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने फिलहाल 6 महीने के लिए एस्मा लगाया है. जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. वहीं हालात ठीक होते देख इसे 6 महीने से पहले वापस भी लिया जा सकता है.

यह भी पढ़े: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगी आग, मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार

इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

क्या है एस्मा?

गौरतलब है कि, एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था. संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था. किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़े: यूपी में दिखने लगा चक्रवात ‘यास’ का असर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका ये कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है. एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here