यूपी सरकार ने दिवाली में पटाखों पर लगाया प्रतिबंध : केवल ग्रीन पटाखों को मिली अनुमति

0
599

द लीडर | उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दीवाली पर पटाखों की बिक्री को लेकर निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार राज्य के कई जिलों में पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर रोक लगा दी गई है। पटाखों की बिक्री और उपयोग उन जिलों में लगाई गई है। जहां की वायु गुणवत्ता खराब या उच्च श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही वहां पर कोविड को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

केवल ग्रीन पटाखों को अनुमति 

दीपावली पर इस बार उत्तर प्रदेश में केवल हरित (ग्रीन) पटाखों की बिक्री होगी। इनके अलावा अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन दिनों प्रदेश के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। यूपी के गृह विभाग ने कहा कि जिन इलाकों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या बेहतर होगी, वहां हरे पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।


यह भी पढ़े –भारत में धार्मिक आजादी का हाल चिंताजनक: USCIRF


क्या होते हैं ग्रीन पटाखे

वह पटाखे, जिनसे प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। उन्हेंं ग्रीन पटाखा कहा जाता है। ग्रीन पटाखों को खास तरह से तैयार किया जाता है और इनके जरिये 30 से 40 फीसदी तक प्रदूषण कम होता है। ग्रीन पटाखों में वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले हानिकारक रसायन नहीं होते हैं। इनमें एल्युमिनियम, बैरियम, पौटेशियम नाइट्रेट और कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है अथवा इनकी मात्रा काफी कम होती है। इनके प्रयोग से वायु प्रदूषण को बढऩे से रोका जा सकता है।

ग्रीन पटाखे चलाने का वक्त् निर्धारित 

दीवाली की शाम सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11.55 से 12.30 तक पटाखे चलाए जा सकते हैं।

वायु गुणवत्ता की निगरानी के बाद लिया गया निर्णय

प्रदेश के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि इस दीवाली में ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदेश के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है।


यह भी पढ़े –खेल में जीत-हार के जश्न पर राजद्रोह, जिनमें बाल गंगाधर तिलक मामले की तरह उदारता नहीं


वर्ष 2021 में जनवरी से सितंबर तक इनमें शामिल लखनऊ, कानपुर, आगरा, सोनभद्र, गजरौला, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ व अयोध्या वायु गुणवत्ता स्तर थोड़ा प्रदूषित (माडरेट) पाया गया है।

क्या कहा कोर्ट ने?

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई महीने में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जिन क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता थोड़ी प्रदूषित या अच्छी है वहां ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति अधिकारी दे सकते हैं। इन जगहों पर अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित ही रहेगी। ऐसे में योगी सरकार ने कोर्ट के निर्देश और कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दी है। साथ ही पटाखों की बिक्री के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। यह समय सीमा स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी तय करेंगे।

और किन राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा है ?

बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों ने फेस्टिव सीजन में पॉल्यूशन के लेवल को देखते हुए कुछ जिलों में पटाखों की सेल और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशिष्ट समय निर्धारित किया है जब लोग पटाखे फोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन लोगों से इस साल पटाखे जलाने से परहेज करने का अनुरोध किया है


यह भी पढ़े –फिलिस्तीनी इस तरह करते हैं इस्राइली शासकों से मुकाबला


दिल्ली सरकार ने सबसे पहले की थी प्रतिबंध की घोषणा

बता दें कि 29 सितंबर को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 1 जनवरी, 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। 

पंजाब में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध

राज्य सरकार ने पंजाब में पटाखों के भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है।  हालांकि त्योहारों पर सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों के उपयोग और बिक्री की अनुमति दी गई है। प्रदेश में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। 

पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति

पश्चिम बंगाल में वायु पॉल्यूशन को देखते हुए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि दिवाली और छठ पूजा पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया हैलोग दिवाली पर रात 8 से 10 बजे और छठ पूजा पर शाम 6 से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। 

राजस्थान सरकार ने दी ग्रीन पटाखों की अनुमति

राजस्थान सरकार ने गत 18 अक्टूबर को सामान्य पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए दीवाली के दिन केवल दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने के आदेश जारी किए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने ऊंची आवाज और प्रदूषण वाले पटाखों पर लगाई रोक

छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य में ऊंची आवाज और अधिक प्रदूषण करने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। सरकार के आदेश के अनुसार, दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे, छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे और नए साल तथा क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी।


यह भी पढ़े –फ्रांस की 7 मस्जिदों में साल के आखिर तक लगेगा ‘ताला’


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here