द लीडर हिंदी, लखनऊ | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने पेगासस का इस्तेमाल किया है और अब स्वीकार भी कर लीया है। दरअसल चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल का सर्वोच्च अदालत के समक्ष यह कहना पेगासस के उपयोग की स्वीकारोक्ति है कि इस स्पाईवेयर के बारे में सरकार के पास सूचना है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
पी चिदंबरम ने क्या कहा ?
पूर्व गृह मंत्री ने यह सवाल भी किया कि आखिर पेगासस का उपयोग किस मकसद से किया गया? उन्होंने ट्वीट किया, ”सॉलिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय को सूचित कि सरकार के पास सूचना है जिसे हलफनामे के जरिये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि इस सॉफ्टवेयर-स्पाईवेयर का उपयोग किया गया। यह किसके लिए इस्तेमाल हुआ, हम यह नहीं जानते।
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चिदंबरम ने कहा, ”हम यह जरूर जानते हैं कि एक स्पाईवेयर का उपयोग किया गया जिससे पेगासस कहते हैं। इसके इस्तेमाल का मकसद क्या था? अगर सरकार इस सवाल का जवाब दे तो शेष सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे।
We want to know if that spyware-software was called Pegasus
And for what purpose was it used.
If government answers these two questions, the remaining questions will answer themselves in due course
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 18, 2021
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चिदंबरम ने एक अन्य ट्वीट में कहा ”एनएसओ समूह (इजरायली कंपनी) ने स्वीकार किया और कहा कि पेगासस स्पाईवेयर है, जिसका उपयोग फोन हैक करने में होता है। सरकार इस सवाल का जवाब देने की इच्छुक क्यों नहीं है कि क्या किसी एजेंसी ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और इसका इस्तेमाल किया? हम इसका सीधा जवाब चाहते हैं।
NSO Group has admitted and said that Pegasus is spyware and is used to hack phones.
Why is the government reluctant to answer the question, “Did any of the agencies buy Pegasus spyware and use it?”
We want a straight answer.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 17, 2021
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उन्होंने कहा, ‘‘अगर यह बिंदु आज की सुनवाई में नहीं आया तो फिर आने वाले दिन में निश्चित तौर पर आएगा। उच्चतम न्यायालय को इस सवाल का जवाब सरकार से मांगना चाहिए। मैं आशा करता है कि न्यायालय ऐसा करेगा।’’
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कथित पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यह स्पष्ट किया कि वह नहीं चाहता कि सरकार ऐसी किसी बात का खुलासा करे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय पीठ ने यह टिप्पणी सरकार के यह कहने के बाद की कि हलफनामे में सूचना की जानकारी देने से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा है।