कलकत्ता HC का आदेश, हिंसा पीड़ितों के पुर्नवास के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करे बंगाल सरकार

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है.

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मामले की रिपोर्ट को कोर्ट में जमा करेगी कमेटी

इस समिति में एनएचआरसी, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से एक-एक सदस्य शामिल होंगे. ये कमेटी मामले की रिपोर्ट को कोर्ट में जमा करेगी.

हाईकोर्ट ने समिति को दिया यह आदेश

हाईकोर्ट ने समिति को स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने और उन सभी लोगों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने का काम सौंपा है, जो चुनाव के बाद की हिंसा के कारण घर नहीं लौट पाए हैं.

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ये आदेश तब दिया गया जब हाईकोर्ट बीजेपी नेता और अधिवक्ता प्रियंका टिबरेवाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

200 से अधिक लोग अपने घरों से बाहर हैं

जिसमें आरोप लगाया गया था कि, राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा के कारण 200 से अधिक लोग अपने घरों से बाहर हैं और डर के कारण वापस नहीं जा सकते.

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राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका को पिछले सप्ताह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा था.

140 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है- बीजेपी

बता दें, बीजेपी ने दावा किया है कि, ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार के शासन में अब तक 140 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है. बावजूद इसके राज्य प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है.

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चुनाव परिणाम के 24 घंटे के अंदर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या की खबर है. कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर और दुकान जला दिए गए हैं.

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