यूपी में 35 घंटे का ‘लॉकडाउन’, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के केस की चेन तोड़ने के लिए आज रात आठ बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शुरू हो जाएगा. यह कर्फ्यू सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा.

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आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं सुचारू रहेंगी

बता दें कि, कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन का फैसला किया है। इस दौरान सिर्फ स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का काम होगा। आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं सुचारू रहेंगी, जबकि आगरा मंडल के सभी बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि बंद रहेंगे।

मुख्य सचिव ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिए जरूरी निर्देश

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी।

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इस अवधि में जिले स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर और चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन और फॉगिंग की जाएगी।

बिना मास्क के घूमने पर कटेगा चालान

वहीं मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसका पालन नहीं करने पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना और दूसरी बार अधिकतम 10,000 रुपये तक जुर्माना किया जाए। मास्क की अनिवार्यता लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए हैं।

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यूपी के डीजीपी समेत तीन आईपीएस पॉजिटिव

यूपी के डीजीपी समेत तीन आईपीएस कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। डीजीपी अवस्थी होम आइसोलेशन में हैं। इधर लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश भी कोरोना संक्रमित हो गये हैं।

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