द लीडर हिंदी, लखनऊ | केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार, सत्र 2022- 2023 के लिए स्कूल एफिलिशेन री- इंजीनियरिंग ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लंबित आवेदन पत्रों को वन टाइम मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड ने यह फैसला, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी 2020 के अनुरूप किया गया है।
CBSE ने समयबद्ध तरीके से मामले को निपटाने के लिए SARAS को लागू किया गया था। यह सभी संबंधित हितधारकों को किसी भी तरह के अनुचित उत्पीड़न से बचने के लिए भी किया गया था। दरअसल, बोर्ड ने यह फैसला संबद्धता संबंध नियमों में होने वाली परेशानी के चलते लिया है।
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बोर्ड ने कई स्कूलों को संबद्धता उपनियम 2018 के अनुसार अनिवार्य दस्तावेजों की खरीद में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था, क्योंकि कई सरकारी कार्यालय COVID-19 के कारण पूरी क्षमता से लोग काम नहीं कर रहे थे। इन्हीं सब बातों के चलते SARAS के तहत आवेदन खारिज होते जा रहे थे, जिसके चलते बोर्ड ने यह फैसला लिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड 2022-23 तक पंजीकृत विस्तार के सभी मामलों को 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार प्रदान करेगा। इसके अलावा स्कूलों को यह इस बात पर ध्यान देना होगा कि, आवेदन किस चरण में लंबित है।
स्कूलों को प्रमाण पत्र, अनुपालन, डेटा और अन्य प्रासंगिक जानकारी के सभी रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे और मांगे जाने पर ऐसे रिकॉर्ड पेश करने होंगे। वहींसंबंधित ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
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