लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की अवधि को एक दिन और बढ़ाते हुए 3 दिन का कर दिया है. शुक्रवार यानी आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक चलेगा.
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प्रदेश सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
हर हफ्ते लगने वाले इस तीन दिन के लॉकडाउन को लेकर प्रदेश सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि, वायरस इंफेक्शन मानवीय सम्पर्क के माध्यम से फैलता है, इसे रोकने के लिए आवश्यक रणनीतियों में न केवल वायरस के प्रसार को प्रतिबन्धित करना शामिल है बल्कि मानवीय सम्पर्क को भी प्रतिबन्धित करना शामिल है.
नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए
उन्होंने बताया कि, अपर मुख्य सचिव राजस्व, पंचायती राज, ग्राम विकास विभाग, समस्त मण्डलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, समस्त पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर एवं वाराणसी, समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्साधिकारियों को उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.
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पूरा शहर हो सकता है कंटेनमेंट जोन
मुख्य सचिव ने कहा कि, ऐसे स्थान जहां एक समूह के रूप में ऐसे मामले पाये जाते हैं. और जहां व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से उनकी मदद नहीं की जा सकती है. ऐसे मामलों में एक निश्चित सीमा तथा कड़े नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कन्टेनमेन्ट जोन का निर्माण किया जाये.
इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से सम्बन्धित एवं अन्य भीड़ तथा सभाओं को प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिए हैं.
शादियों में 50 व्यक्ति ही होंगे शामिल
- शादी समारोह (50 व्यक्तियों की उपस्थिति) और दाह संस्कार एवं अन्तिम संस्कार (20 व्यक्तियों की उपस्थिति) को अनुमति दिया जाये.
- सभी शॉपिंग काम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट्स एवं बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को बन्द किया जाएं.
- आवश्यक सेवाएं एवं गतिविधियां जैसे-स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई, आम परिवहन के निर्धारित संचालन (आवश्यक सेवाएं और गतिविधियां जो सुचारू रूप से संचालित किया जाना आवश्यक है) को जारी रखा जाये. इस प्रकार की सेवाएं सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी.
- सार्वजनिक परिवहन (रेलवे, मेट्रो, बसें, कैब्स) अपने अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किये जायें.
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पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ-साथ अन्तर्राज्यीय एवं अन्तःराज्यीय में होने वाले संचालन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा.
- समस्त कार्यालय सरकारी और निजी दोनों अपने अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे.
- समस्त औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, सरकारी और निजी दोनों अपने कार्य बल के साथ भौतिक दूरी मानदण्डों के अनुरूप कार्य करेंगे. साथ ही उनका समय-समय पर Rapid Antigen Test के माध्यम से (ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति फ्लू जैसे लक्षणों के साथ चिन्हित किया जाता है) परीक्षण किया जायेगा.
कंटेनमेंट जोन से पहले सार्वजनिक घोषणा
- स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाये तथा ऐसे क्षेत्रों को आच्छादित किया जाये और संचरण की संभावना को कम करते हुए निर्णय लिया जाये। उपर्युक्त प्रतिबन्ध आगामी 14 दिनों तक लागू रहेंगे.
- कन्टेनमेन्ट क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व एक सार्वजनिक घोषणा की जाये.
- लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन के साथ-साथ टीकाकरण को भी बढ़ावा दिया जाये.
- कोविड-19 के प्रबन्धन के लिए कोविड के उपयुक्त व्यवहारों के क्रियान्वयन तथा टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट टीकाकरण की रणनीति जिलों में जारी रहेगी. पर्याप्त परीक्षण एवं डोर-टू-डोर मामलों के जांच तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की टीम को निर्मित किया जाये.
- सार्स-को-टू संक्रमण के लिए नेगेटिव पाये गये व्यक्ति जिनमें समस्त लक्षण मौजूद हैं का पुनः परीक्षण आर-टी-पीसीआर के माध्यम से किया जाये.
- होम आइसोलेशन के लिए बनाये गये नियम से सन्तुष्ट व्यक्ति को होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाये. कॉल सेन्टर के साथ नियमित रूप से निगरानी टीम के भ्रमण के साथ ऐसे मकानों का निरीक्षण किया जाये.
- होम आइसोलेशन में रहने वाले समस्त रोगियों के लिए अनुकूल किट का प्राविधान किया जाये जिसमें क्या करना है-क्या नहीं करना है का विस्तृत उल्लेख हो.
- बुजुर्ग और सम्पर्क में आए पॉजिटिव मामलों को क्वारंटीन केन्द्रों में स्थानान्तरित किया जाये और उनकी निगरानी की जाये.
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