रांची। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल गई है. अब वो कुछ शर्तों के साथ जल्दी ही बाहर होंगे। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रामो को झारखंड हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है.
बता दें कि, जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है.
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गौरतलब है कि चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है.
चारा घोटाला मामले से संबंधित अन्य मामलों में लालू यादव को पहले से जमानत मिली हुई है. चईबासा और देवघर कोषागार मामले में लालू को पहले से ही जमानत मिली हुई है. दोरांडा कोषागार के मामले में अब भी ट्रायल जारी है. अब लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
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झारखंड कोर्ट ने लगाई ये शर्त
जमानत देने के साथ ही कई शर्त भी रखें हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा. कोर्ट आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे. वहीं, इस दौरान उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का बांड भरना होगा.
जल्द ही जेल के बाहर आएंगे लालू यादव
इधर, आरजेडी सुप्रीमो की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि लालू यादव की मिली जमानत का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा स्वागत करती है. जीतन राम मांझी उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे. उन्होंने हमेशा इस चीज का जिक्र भी किया है कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही स्वस्थ होकर हमसब के बीच में आएं. आज उनको जमानत मिली है यह खुशी का माहौल है. जमानत के बाद अब वह समूचित इलाज कराकर जल्द ही हम सबों के बीच में आएंगे.
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