अंशु प्रकाश पिटाई मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत, प्रकाश जरवाल पर चलेगा केस

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द लीडर | दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को कथित मारपीट मामले में कोर्ट से झटका लगा है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। याचिका में पूर्व मुख्य सचिव ने केजरीवाल और सिसोदिया को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल, अंशु प्रकाश ने एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने बुधवार को उनकी याचिका को खारिज कर दी। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने इस मामले में सभी को आरोप मुक्त किये जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की थी।

2018 में आरोप लगा था

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया समेत अन्य को क्लीनचिट देने संबंधी फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि निर्णय को रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास पर नौकरशाह पर मुख्यमंत्री व अन्य विधायकों द्वारा हमले का आरोप लगा था। 30 मार्च को, प्रकाश ने अदालत में कहा था कि केजरीवाल और सिसोदिया एक साजिश के “किंगपिन” थे, जिसके कारण उनके साथ मारपीट की गई।


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यह मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर हुए कथित हमले से जुड़ा है। इस घटना ने दिल्ली सरकार और नौकरशही के बीच तीखी नोकझोंक शुरू कर दी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान, प्रकाश के वकील ने तर्क दिया था कि निचली अदालत ने अपने फैसले में गलती की थी और दिल्ली सरकार ने अभियोजन पक्ष को बल द्वारा लिखित अनुरोध के बावजूद आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी थी। इस मामले में सीएम और डिप्टी सीएम समेत कुल 13 आरोपी थे, जिनमें से 11 को बरी करने का आदेश कोर्ट ने दिया था।

ये हुए बरी

नीतिन त्यागी
ऋतुराज गोविंद
संजीव झा
अजय दत्त
राजेश ऋषि
राजेश गुप्ता
मदन लाल
प्रवीण कुमार
दिनेश मोहनिया

इन पर चलेगा केस

प्रकाश जारवाल
अमानतुल्लाह खान

11 विधायकों पर लगे थे आरोप

साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आप’ सरकार ने जांच एजेंसी के लिखित अनुरोध के बावजूद दिल्‍ली पुलिस को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी। इसम मामले में निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आप के अन्य विधायकों राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, मदन लाल और दिनेश मोहनिया को आरोप मुक्त कर दिया था।

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