द लीडर हिंदी, लखनऊ। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान कर दिया है.
यह भी पढ़ें: कविता: देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता
सीएम ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बढ़ती जनसंख्या पर अपनी बात कही. इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे.
ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव रखे गये
यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिये इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव रखे गये हैं.
पिछले चार दशकों से चल रही है चर्चा
मुख्यमंत्री ने नई नीति जारी करते हुये कहा कि, पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई गई. उन्होंने कहा कि, जनसंख्या नियंत्रण के लिये जागरुकता जरूरी है. कई दशकों से बढ़ती आबादी पर चर्चा हो रही थी.
यह भी पढ़ें:Unnav CDO Divyansu Patel : बाराबंकी मस्जिद से लेकर पत्रकार की पिटाई तक-विवादों में ये IAS
सीएम ने कहा कि, नई नीति में समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है. इससे सभी के जीवन में खुशहाली आएगी. पिछले चार दशकों से इस पर चर्चा चल रही थी.
इस मौके पर उन्होंने कहा कि, जनसंख्या नियंत्रण के लिये और प्रयास जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है.
यह भी पढ़ें:बस्तर के सिलगर में हुई गोलीबारी की सच्चाई क्या है?
बता दें कि, इस ड्राफ्ट के मुताबिक, दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा. आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है.
दो बच्चों की नीति को बढ़ावा
दरअसल, ये कानून राज्य में दो बच्चों की पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करता है. इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा.
यह भी पढ़ें: Political War : ”UP में राक्षस राज, लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे रावण”-तेजस्वी
कानून लागू होने के सालभर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुन हए जनप्रतिनिधियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे.
तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं
शपथपत्र देने के बाद अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है. हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है.
यह भी पढ़ें:बाइक सवार डकैतों का पांच गांवों में धावा, 35 को गोली से उड़ाया
दो या कम बच्चों वाले अभिभावक को कई सुविधाएं
अधिकतम दो बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी.
ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दो एक्स्ट्रा सैलेरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवनसाथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेगी.
वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है.