यूपी में 602 मंदिरों, 265 मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर नोटिस, लखनऊ में मस्जिदों की आवाज़ की गई कम

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द लीडर | उत्तर प्रदेश सरकार ने अब लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. नोएडा में धार्मिक स्थलों को प्रशासन ने लाउडस्पीकर को लेकर नोटिस देना शुरू कर दिया है. पुलिस ने करीब 900 धर्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर को लेकर नोटिस दिया है. इन धार्मिक स्थलों में 602 मन्दिर तो 268 मस्जिद शामिल है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि ये सुनिश्चित की जाए की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर न आए.

कहां कितनी जगहों पर भेजा गया नोटिस 

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने कार्रवाई करते हुए 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 में से 265 मस्जिदों और 16 अन्य धार्मिक स्थलों के धर्मगुरु और कमेटी को नोटिस भेजा है. साथ ही नोटिस में चेतावनी भी दी गई है कि उच्च न्यायालय के ध्वनि संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए. अगर तेज आवाज में लाउडस्पीकर या डीजे बजाया गया, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नोएडा पुलिस ने 217 बरात घरों, 182 में से 175 डीजे संचालकों को भी नोटिस जारी करते हुए तेज आवाज में म्यूजिक ना चलाने के आदेश दिए हैं और कहा है कि जिस भी परिसर में म्यूजिक बज रहा है उससे बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए.


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लखनऊ में मस्जिदों ने शुरू किया पालन 

प्रशासन की सख्ती पर सरकार के निर्देशों का लखनऊ के मस्जिदों में पालन शुरू हो गया है. लखनऊ के शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास अपने तबके से जुड़े तमाम मस्जिदों को सख्त निर्देश दे चुके हैं कि सरकार के आदेशों की तालीम हो. सरकारी निर्देशों का मस्जिदों पर असर पड़ा है और रोजे के इस दौर में नए नियम लागू किए गए हैं.

सरकार के नए नियमों के जारी होते ही मस्जिदों में उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है. पहले जहां ऑडियो का स्तर 4 से 5 के ऊपर होता था, अब उसे मशीन पर एक पर सीमित किया जा रहा है. स्पीकर नीचे कर दिए गए हैं. हर दिन अजान करने वाले मौलवी बता रहे हैं कि यह करना सकारात्मक है. दीन से जुड़े लोग भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं. इस मस्जिद के अलावा दूसरी मस्जिदों में भी इसे फॉलो किया जा रहा है. आवाज का स्तर कम कर दिया गया है और जब अजान होती है तो परिसर के अंदर ही रहे उसी हिसाब से स्पीकर का एंगल जो की मस्जिद की छत पर लगा है, उसे सेट किया गया है.

पालन नहीं करने पर होगी कारवाई 

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि, “इन धार्मिक स्थलों को ध्वनि प्रवर्धन उपकरणों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था. आयोग के अधिकारियों ने 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों में से 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों के साथ-साथ 217 विवाह स्थलों, 175 डीजे ऑपरेटरों को नोटिस दिया है. कोई भी धार्मिक स्थल/डीजे संचालक ध्वनि सीमा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकलना चाहिएः CM

कुछ राज्यों में त्योहारों के दौरान हिंसा की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए. आदित्यनाथ ने कहा कि अगले महीने ईद और अक्षय तृतीया के एक ही दिन पड़ने की संभावना है और आगामी दिनों में कई अन्य त्योहार आने वाले है, ऐसे में पुलिस को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है. सोमवार को लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि सभी को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी पूजा पद्धति का पालन करने की स्वतंत्रता है.

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