UAE जाना और रहना हुआ आसान, जारी हुई नई पॉलिसी

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संयुक्त अरब अमीरात जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए अब वहां जाना और रहना काफी आसान हो जाएगा, इसके लिए नए निवास वीजा और प्रवेश परमिट प्रणाली की घोषणा की गई है। नई प्रणाली कुशल कर्मचारियों, निवेशकों, स्वरोजगार करने वाले लोगों के साथ-साथ मौजूदा निवासियों के परिवार के सदस्यों के लिए नए तरह के निवास परमिट देगी। (Staying UAE Made Easy)

यूएई मीडिया कार्यालय के अनुसार, निवासी अब 25 साल की उम्र तक के जीवनसाथी और बच्चों समेत अपने परिवार के सदस्यों के साथ वीजा पा सकते हैं और अविवाहित बेटी के मामले में, उसके माता-पिता उम्र की बंदिश बगैर वीजा पाने में सक्षम होंगे। ग्रीन रेजिडेंसी धारक भी अब सगे-संबंधी रिश्तेदारों के लिए वीजा ले सकेंगे, जबकि विकलांग बच्चों के परमिट में उम्र की कोई बाधा नहीं रहेगी।

मीडिया कार्यालय ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, परिवार के सदस्यों के निवास की अवधि उनके प्रायोजक यानी मुख्य वीजा धारक के निवास की अवधि के बराबर होगी। कुछ मानवीय मामलों में भी निवास परमिट की मंजूरी दी जाएगी।

यूएई फेडरल गवर्नमेंट के अनुसार, कोई महिला निवासी, जिसका अमीराती राष्ट्रीयता के पति का देश में निधन हो गया है और उसके एक या उससे ज्यादा बच्चे हैं, वह निवास परमिट के लिए पात्र होगी। (Staying UAE Made Easy)

इस श्रेणी में विदेशी पासपोर्ट रखने वाले संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक के माता-पिता या बच्चे, साथ ही गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल (जीसीसी) राज्य के नागरिकों के जीवनसाथी और बच्चे भी शामिल हैं, जिनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं।

फ्रीलांसर और स्वरोजगार करने वाले लोग ग्रीन रेजिडेंसी के हकदार होंगे, जिस तरह कुशल कर्मचारी होंगे, जिन्हें हर पांच साल में अपने निवास का नवीनीकरण करना होगा, लेकिन प्रायोजक या नियोक्ता की आवश्यकता के बिना नहीं।

मीडिया कार्यालय ने कहा कि स्टैंडर्ड रोजगार निवास परमिट को हर दो साल में नवीनीकृत करने की जरूरत होगी। इसके अलावा ऐसे निवेशक, जो ग्रीन रेजीडेंसी के लिए पात्र हैं, पांच साल का वीज़ा ले सकेंगे और उन्हें किसी प्रायोजक की जरूरत नहीं होगी। (Staying UAE Made Easy)

संयुक्त अरब अमीरात में शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित छात्र दो साल के लिए वीजा रखने के पात्र होंगे और प्रायोजन (देश में स्थापित एक लाइसेंस प्राप्त शैक्षिक द्वारा) को अपने निवास की स्थिति को बनाए रखना होगा।


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