द लीडर। मंत्री नवाब मलिक की बेटी उनका बचाव कर रही है. महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को स्पेशल कोर्ट ने तीन मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है.
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में नवाब मलिक को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. यह जांच, भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ा है.
मेरे पिता बाहर आएंगे- बेटी निलोफर मलिक
उनकी गिरफ्तारी पर उनकी बेटी निलोफर मलिक लगातार पिता का बचाव कर रही हैं. उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि, मेरे पिता बाहर आएंगे, यह न्यायिक लड़ाई है और हम लड़ेंगे.
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हर मुसलमान जो सार्वजनिक रूप से सक्रिय कार्यकर्ता की तरह रहा है, कुछ लोगों द्वारा डी-कंपनी से जुड़ा हुआ है जो मुसलमानों के रूप में हमारे लिए बहुत अनुचित है.
मेरे पिता निडर होकर बोलते हैं इसलिए ईडी हमारे पीछे हैं
उन्होंने आगे कहा, हम पिछले 2-3 महीनों से सुन रहे हैं कि ईडी आएगा और हमारे पिता (नवाब मलिक) ने हमें सावधान रहने के लिए कहा था लेकिन हमने सब कुछ ठीक किया है. मेरे पिता निडर होकर बोलते हैं इसलिए ईडी और एनसीबी हमारे पीछे हैं.
इससे पहले बुधवार को नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी बेटी नीलोफर मलिक ने कहा था कि कुछ महानायक कोई चोगा नहीं पहनते, उन्हें पिता कहा जाता है.
जब ईडी का वाहन मलिक को लेकर अदालत परिसर पहुंचकर रुका तो नीलोफर अपने आंसू नहीं रोक पाईं. वह एसयूवी के पास गईं. उन्होंने वाहन का दरवाजा खुलने के बाद अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें गले लगाया. उसके बाद उन्होंने अपने पिता के हाथ को चूमा और उनके प्रति अपना समर्थन दिखाया.
नीलोफर ने सुनवाई के बाद ट्वीट कर कही ये बात ?
पिता और बेटी के बीच इन भावनात्मक क्षणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. नीलोफर के अलावा मलिक की एक और बेटी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थी. नीलोफर ने सुनवाई के बाद ट्वीट में कहा था, कुछ महानायक कोई चोगा नहीं पहनते। उन्हें पिता कहा जाता है.
https://www.youtube.com/watch?v=qIOCcPqvEhs
वहीं ईडी अधिकारियों ने बताया था कि, मलिक का बयान मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट (पीएमएलए) कानून के तहत दर्ज किया गया और उन्हें इसकी कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया वह अपने जवाब में टालमटोल कर रहे थे. ईडी का मामला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा हाल में दाऊद और अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है.
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