Mathura Idgah Case: मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल, जानिए हिंदू पक्ष ने क्या कहा?

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द लीडर। देश में मंदिर मस्जिद का विवाद अभी थमा नहीं है. मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे करवाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक नई अर्जी दाखिल हुई.

अर्जी में कहा गया है कि, 2 दिन बाद अदालत की छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद 1 महीने बाद अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, इस बीच में आशंका बनी हुई है कि, मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद से हिंदू पक्ष से जुड़े हुए तमाम सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.


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लिहाजा उन को संरक्षित करने का जल्द से जल्द आदेश दिया जाए. वकीलों की कोशिश है कि इस मामले की सुनवाई अभी कुछ देर में ही हो जाए.

शख्स को ईदगाह परिसर का मुआयना करने की अनुमति दी जाए

इस सब के बीच मथुरा के सिविल जज की अदालत में एक और अर्जी दी गई है जिसमें मांग की गई है कि जब तक अदालत में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उस दौरान डीएम और एसपी के साथ हिंदू महासभा से जुड़े एक शख्स को ईदगाह परिसर का नियमित मुआयना करने की अनुमति दी जाए.

क्योंकि आशंका यह है कि, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हिंदू पक्ष से जुड़े प्रतीक चिन्हों को किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना हो सके.

31 मई को अदालत में होगी सुनवाई

वहीं इस मामले में हिन्दू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री और विष्णु जैन समेत 6 लोगों ने याचिका दाखिल कर ईदगाह मस्जिद को हटाकर जमीन को श्रीकृष्ण मंदिर में शामिल कराने के लिए याचिका दायर की हुई है.

इस मामले पर 19 मई को सुनवाई हुई थी. मथुरा कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए योग्य माना था और कहा था कि इस मामले पर सिविल कोर्ट में सुनवाई की होगी, जिसके लिए 26 मई की तारीख तय की गई थी, लेकिन सिविल कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख दी है.


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