पत्रकार मनदीप को मिली जमानत, अदालत ने कहा-‘बेल नियम है, जेल अपवाद’

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Journalist Mandeep Got Bail
मनदीप पुनिया, फोटो-साभार ट्वीटर

द लीडर : किसान आंदोलन की कवरेज के दौरान सिंघु बॉर्डर से गिरफ्तार, पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से जमानत मिल गई है. अदालत ने मनदीप को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. वो ये कि जमानत एक नियम है जबकि जेल अपवाद है.

मनदीप स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो किसान आंदोलन कवर कर थे. 31 जनवरी की रात को दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. और रविवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया था. मनदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा-186, 323 और 353 के तहत कार्रवाई की गई थी.


एडिटर्स गिल्ड के, पत्रकारों पर कार्रवाई की निंदा के चंद घंटे बाद पत्रकार मनदीप पूनिया गिरफ्तार


मंगलवार को रोहिणी कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, जहां से जमानत मंजूर हो गई है. अदालत के फैसले पर मनदीप की पत्नी ने खुशी जताई है. दरअसल, मनदीप की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकार और पत्रकार संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था. दर्जनों पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के आइटीओ स्थित दफ्तर के बाहर धरना-प्रदर्शन किए और मार्च निकाले थे.

एसएचओ से अभद्रता का आरोप

मनदीप पर एसएचओ से अभद्रता का आरोप लगा है. दरअसल, गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था, जिसमें शुक्रवार को सिंघु बॉर्डर पर पहुंची उपद्रवी भीड़ में शामिल नेताओं के बारे में रिपोर्ट की थी. ये भीड़ जबरन आंदोलन हटवाने पहुंची थी.

राजदीप, मृणाल पर मुकदमा

इससे पहले 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड की कवरेज और ट्वीट को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडेय, जफर आगा समेत छह पत्रकारों के खिलाफ यूपी और मध्यप्रदेश में कसे दर्ज हुए थे. शनिवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पत्रकारों पर देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में दर्ज केस वापस लेने की मांग उठाई थी. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इसकी निंदा कर चुका है.

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