अब सिर्फ इतनी रफ्तार से दौड़ा सकेंगे सड़कों पर बाइक : परिवहन मंत्रालय ने जारी किया प्रस्ताव

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द लीडर | सड़क पर बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहनों से जुड़े नए नियम लागू किए जा रहे हैं. अगर आप बाइक पर नौ महीने से लेकर चार साल तक की उम्र के बच्चे को लेकर बाइक चलाते हैं तो आपको इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है. दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने बाल यात्रियों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने के उद्देश्य से प्रस्ताव दिया है कि चार साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर ले जाते वक्त दोपहिया वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक कतई नहीं होनी चाहिए.

मंत्रालय ने मांगे सुझाव

आपको बता दें कि, मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम बदलाव का अनुपालन करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव के लिए के लिए मसौदा कर अधिसूचना जारी की है.  जिसमें जिस दोपहिया वाहन पर 4 साल से कम उम्र का बच्चा सवार होगा उसके ड्राइवर को बच्चे को ड्राइवर से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना होगा.


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बच्चों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जिस सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल बताया है वो एक एडजस्टेबल वेस्ट (बनियान) के रूप में परिभाषित किया जाता है. इसके जरिए बाइक पर सफर के दौरान बच्चा एक स्ट्रैप के जरिये चिपक जाता है. इसमें एक शोल्डर लूप होता है जिसे गाड़ी का चालक पहनते है.

सरकार की ओर से ड्राफ्ट नोटिफिकेश में कहा गया है कि इस तरह से सेफ्टी हार्नेस के जरिए बच्चे के शरीर का ऊपरी हिस्सा सेफ तरीके से ड्राइवर से चिप जाएगा. साथ ही ये भी कहा गया कि सेफ्टी हार्नेस कम वजन यानी लाइट वेट होना, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ, टिकाऊ और तीस किलो तक का वजन उठा सके ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए.

क्या होता है सेफ्टी हार्नेस ?

सेफ्टी हार्नेस बच्चों को पहनाई जाने वाली जैकेट होती है, जिसके साइज को एडजस्ट किया जा सकता है. ये बच्‍चे को राइडर से बांधे रखती है. सुरक्षा जैकेट से जुड़े फीते बच्‍चे को वाहन चालक के कंधों से जोड़े रखने का काम करते हैं. मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति और सुझाव भी मांगे हैं. बता दें कि कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड लॉक समेत कई फीचर्स दिए जाते हैं. इन फीचर्स के जरिये बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है.

नए नियमों के लिए प्रस्ताव

  • नए प्रस्ताव के मुताबिक, 4 साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर ले जाते समय बाइक, स्कूटर, स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन की स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए.
  • दोपहिया वाहन चालक पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हैलमेट पहनाएगा.
  • मोटरसाइकिल चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा.

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