बरेली के बहुचर्चित शहनाई बरातघर में राजू हत्याकांड के पांच अभियुक्तों को उम्र क़ैद की सज़ा

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द लीडर. छह साल पहले यूपी के ज़िला बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास शहनाई बरातघर में सनसनीख़ेज़ वारदात हुई थी.शादी समारोह में खाना खाते वक़्त राजीव उर्फ राजू पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. राजू की मौत हो गई थी वारदात के पीछे नगर निगम के गैराज में तैनाती को लेकर रंजिश चल रही थी. इस केस में पांच अभियुक्तों को दोषी पहले क़रार दे दिया गया था. गुरुवार को सज़ा सुना दी गई.


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उसी रंजिश में राजू को घेरकर जानवेला हमला किया गया. शादी समारोह के दौरान राजू हिस्सा लेने के लिए गए थे. खाना खा रहे थे. इस बहुचर्चित हत्याकांड के दौरान हत्यारोपियों ने दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं. कई और लोग गोलियों की जद में आकर घायल हो गए थे. बरातघर में लोग जान बचाने के लिए जहां-तहां भाग खड़े हुए थे. तब गोलियों की ज़द में आने से बच सके थे.


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एफ़आइआर के मुताबिक़ हरिओम ने राजीव पर पहली गोली चलाई. गोली लगने के बाद राजीव पंडाल से भागा तो मनोज, कपिल, अंशु आर्य और रंजीत ने उसे गिरा दिया. चारों ने उसके हाथ-पैर पकड़े और इसके बाद संजीव ने उसे एक और गोली मारी. 22 अप्रैल 2016 को हुए इस बहुचर्चित हत्याकांड में हाईकोर्ट ने केस को तीन महीने में तय करने का आदेश दिया था. एक दर्जन गवाहों की गवाही के बाद एडीजे श्री कृष्ण चंद्र ने संजीव, रंजीत, हरिओम, मनोज, कपिल और अंशु आर्य को दोषी क़रार दिया था.


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इसमें एक अभियुक्त कपिल की मौत हो चुकी है. फ़ैसले से पहले एक अभियुक्त को अदालत में स्ट्रेचर पर लाया गया. एडीजे ने पांचों को अभियुक्तों को उम्र क़ैंद और 50-50 हज़ार जुर्माने की सज़ा सुनाई. सज़ा सुनने के लिए दोनों पक्षों के काफी लोग कोर्ट के बाहर मौजूद थे. उसे देखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया. सज़ा होने के बाद पुलिसकर्मी घेरा बनाने के बाद पांचों को कोर्ट से निकालकर कस्टडी में जेल ले गए.


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