नई दिल्ली। उद्धव ठाकरे सरकार ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
यह भी पढ़े: पीएम का विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब, कहा- चुनाव जीतने की मशीन नहीं है BJP, दिल जीतने का अभियान है
बता दें कि, अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाये थे, जिस पर अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया.
इसके बाद देशमुख राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आए और उन्होंने यहां वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात की. अब अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
यह भी पढ़े: 2024 के बाद भी 12 साल तक रूस के सरताज रह सकेंगे पुतिन
अनिल देशमुख पर क्या है आरोप?
परमबीर सिंह ने 25 मार्च को अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने दावा किया था कि, अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा. वहीं देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है.
इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया और सीबीआई जांच के आदेश दिए. हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करनी होगी और फिर आगे की कार्रवाई पर फैसला लेना होगा.
यह भी पढ़े: #CoronaVirus: दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू, रात 10 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही प्रतिबंधित