GST काउंसिल की बैठक खत्म, टैक्स फ्री हुई ब्लैक फंगस की दवा, जानें अब किस पर कितना लगेगा टैक्स

द लीडर हिंदी, नई दिल्ली। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को GST काउंसिल ने स्वीकार कर लिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी. वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया.

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कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी बरकरार

जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है. उस पर जीएसटी भी दे रही है, लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा.

बार-बार उठ रही थी जीएसटी खत्म किए जाने की मांग

हालांकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों की ओर से बार-बार कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म किए जाने की मांग उठती रही है.

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जनता पर वैक्सीन की कीमत का असर नहीं

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा.

रेमडेसिविर की दर को घटाकर 5 फीसदी

जीएसटी परिषद ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की टैक्स रेट को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है. इसी तरह टॉसीलिजुमैब और एंफोटेरेसिन बी आदि दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

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30 सितंबर 2021 तक GST की दरें तय 

उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2021 तक कोरोना राहत और प्रबंधन में उपयोग की जा रही निर्दिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी दरों को तय कर दिया गया है.

मेडिकल उपकरणों, दवाओं और ऑक्सीजन पर GST में भारी कटौती

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी की बैठक में उत्पादों की चार श्रेणियों के लिए जीएसटी की दरें तय की गई हैं. इसमें दवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पादन उपकरण, टेस्ट किट और दूसरी मशीनें एवं कोरोना संबंधी राहत सामग्री शामिल हैं.

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उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कोरोना टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन कंसंटेटर्स और बीआईपीएपी मशीन पर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.

एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को घटाकर 12 फीसदी

वित्त मंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर फीसदी करने का फैसला किया है.

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वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक

देश में अभी भी कोरोना के असर को देखते हुए जीएसटी काउंसिल की ये 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई. बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.

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