द लीडर देहरादून।
उत्तराखंड में यदि अब कोई विवाह समारोह करना है तो अधिकतम दो सौ लोग एकत्र हो सकते हैं और उन्हें भी कोविड नियमों का पालन करना होगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या देखते हुए मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। कुम्भ की भव्यता बनी रहेगी वहां देश भर से जितने लोग आ सकें उनका स्वागत है और संत कोविड नियमों से परे बने हुए हैं।
मंगलवार 13 अप्रैल से नव संवत्सर आरंभ हो रहा है। शुरुआत नवरात्र से होगी। इसके साथ ही शुभ लग्न, विवाह समारोह, मुंडन संस्कार आदि भी आरंभ हो जाएंगे। ऐसे में उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 के मद्देनजर विवाह समारोह के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है।
आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन से बाहर विवाह समारोह में अधिकतम दो सौ लोगों को एकत्र होने की अनुमति दी जाएगी। इसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जाहिर है जहां कनटेन्मेंट जोन बन चुका है वहां कोई आयोजन नहीं हो सकता।
1334 नए केस, 7 मौतें
सोमवार शाम को जारी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलिटिन में बताया गया है कि राज्य में 1334 नए मामले आए जबकि 7 लोगों की मौत हो गई अब राज्य में एक्टिव केस 7846 हो गए हैं जबकि अब तक का कुल आंकड़ा एक लाख 10146 हो गया है । इसके अलावा राज्य में 1767 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 27109 लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है।
सोमवार को देहरादून जिले में 554 मामले हरिद्वार जिले में 408 मामले नैनीताल जिले में 114 मामले आये।