
YouTuber Jyoti Malhotra News: भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच हरियाणा की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है. ज्योति मल्होत्रा पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि वह पिछले कई सालों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी. इस दौरान वह पाकिस्तान जाकर वहां से तमाम वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती थीं.
सुरक्षा एजेंसियों ने ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल को भी जब्त कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि यूट्यूबर के मोबाइल और लैपटाप से कई संदिग्ध जानकारियां हाथ लगी हैं, जिनकी जांच जारी है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके लिए उसे कितनी सजा हो सकती है.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे पांच दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्योति के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
कितनी मिलती है सजा
कुछ साल पहले गुजरात में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा दी थी. अगर ज्योति के ऊपर दर्ज मामलों को देखें तो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 में 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान दिया गया है. इस अधिनियम को लाने के पीछे की मंशा ब्रिटिश शासन को शत्रुओं की गुप्त गतिविधियों से बचाना था. इस अधिनियम की जड़े ब्रिटिश शासन से जुड़ी हुई हैं. वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत सजा आजीवन कारावास या सात वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. इसमें भी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों के लिए केस दर्ज किया जाता है.