द लीडर। सहारनपुर से सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने 10 साल पुराने मामले में जमानत अर्जी खारिज की है। सरसावा मामले में नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज की गई है। बता दें कि, समाजवादी पार्टी के कैराना प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत अर्जी को सहारनपुर की अदालत ने रद्द कर दिया है।
हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में मुकदमा विचाराधीन
सरसावा थाने के गेट पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में नाहिद हसन पर सहारनपुर की अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। इसी मामले में उनके वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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दरअसल, कैराना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ वर्ष 2012 में सहारनपुर के थाना सरसावा में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। घटनाक्रम के अनुसार, सरसावा थाना क्षेत्र स्थित एक कब्रिस्तान में मिट्टी उठाई जा रही थी और इसी मिट्टी उठाए जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद सरसावा थाना पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
सरसावा थाने पर नाहिद हसन ने किया था हंगामा
पुलिस ने जब इस मुकदमे में जांच-पड़ताल आगे बढ़ाई और पूछताछ शुरू की तो वर्तमान में कैराना प्रत्याशी नाहिद हसन ने सरसावा पुलिस पर गलत कार्यवाही के आरोप लगाए थे। भीड़ और समर्थकों के साथ सरसावा थाने पर पहुंचे नाहिद हसन ने हंगामा किया था। इस दौरान भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी थी।
इसी मामले में सरसावा थाना पुलिस ने नाहिद हसन समेत उनके साथियों के खिलाफ धारा 147, 341, 342, 188, 504, 353, 427, 283 आईपीसी और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम समेत 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट के तहत कार्रवाई की थी। अभी तक यह मामला विचाराधीन है।
अदालत ने जमानत याचिका को खारिज किया
अब नाहिद हसन के वकील की ओर से कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। विशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट गुलाब सिंह ने बताया कि, द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
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