सपा के कद्दावर नेता आजम खान करीब 27 महीने बाद जेल से बाहर आए, अखिलेश बोले- झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं

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द लीडर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर विधायक आजम खान करीब 27 महीने बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आए.

जेल से रिहा होते ही आज़म खान सीधे कार में सवार हुए और निकल गए. इस दौरान उनके साथ शिवपाल यादव भी नजर आए. बता दें कि आज़म खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इन सभी मामलों में उन्हें जमानत दी गई है.


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झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं- अखिलेश यादव

वहीं आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट कर खुशी जताई और कहा कि, झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट में लिखा है.

सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं. पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे.

शुक्रवार की सुबह जेल से रिहा हुए आजम खान

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद स्थानीय कोर्ट ने उनका रिलीज ऑर्डर जारी किया था. जिसके बाद शुक्रवार की सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. जेल से बाहर आते ही सपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. आजम खान के दोनों बेटे उन्हें रिसीव करने के लिए जेल के बाहर पहुंचे थे.

जेल से रिहा होते ही आज़म खान सीधे कार में सवार हुए और निकल गए. इस दौरान उनके साथ शिवपाल यादव भी नजर आए. बता दें कि आज़म खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इन सभी मामलों में उन्हें जमानत दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में कैद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को गुरुवार 19 मई को अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे (कोर्ट को) मिले विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है.

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि, याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस थाना कोतवाली, रामपुर, उत्तर प्रदेश में 2020 के अपराध कांड संख्या 70 को लेकर दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में निचली अदालत द्वारा उपयुक्त पाये जाने वाले नियम व शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है.


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शिवपाल सिंह यादव आजम खान को रिसीव करने पहुंचे

इससे पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव भी शुक्रवार सुबह आजम खान को रिसीव करने के लिए सीतापुर जेल गए थे. यहां आजम का स्वागत करने के बाद शिवपाल सिंह लखनऊ के लिए रवाना हो गए. इस दौरान शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि मुलायम सिंह यादव ने हमें सिखाया है कि हम सुख दुख में साथ दें.

गौरतलब है कि, आजम खान को 89वें मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली, जिसके बाद देर रात उनकी रिहाई का आदेश जेल पहुंचा और तमाम कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें शुक्रवार सुबह जेल से रिहाई मिली.

14 दिन के भीतर निचली अदालत से लेनी होगी रेगुलर बेल

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है. रेगुलर बेल के लिए उन्हें 14 दिन का समय दिया गया है. 14 दिन के भीतर उन्हें निचली अदालत से रेगुलर बेल लेनी होगी. अगर निचली अदालत से उन्हें बेल नहीं मिलती है तो फिर जेल जाना पड़ सकता है.

आजम खान के खिलाफ रामपुर जिले में अलग-अलग थानों में 88 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन 2020 के एक अन्य मामले में आजम खान का नाम शामिल किया गया.


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