The leader Hindi: पंजाब सरकार के एक विधायक-एक पेंशन बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल के अनुसार, अब से एक विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी। अब तक जितनी बार व्यक्ति विधायक बनता था, उतनी बार की अलग-अलग पेंशन जोड़ी जाती थी।
पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने ‘एक विधायक, एक पेंशन’ कानून को मंजूरी दे दी है. पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.यानी अब से विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, “मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा.”
मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने "एक विधायक-एक पेंशन" वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा। pic.twitter.com/KvRN02PJ65
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 13, 2022
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