माफिया मुख्तार समेत 5 पर FIR, विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप

मऊ। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समेत उनके सहयोगी आनंद यादव, बैजनाथ यादव और संजय सागर के विरुद्ध लखंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि, इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर विधायक निधि का दुरुपयोग किया.

यह भी पढ़े: मद्रास हाईकोर्ट की EC को लताड़, कोरोना की दूसरी लहर के लिए ठहराया जिम्मेदार

विधायक निधि का दुरुपयोग करने का आरोप

आरोप के मुताबिक मुख्तार और उसके साथियों ने गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान विद्यालय के नाम पर फर्जी प्रस्ताव तैयार किया और विद्यालय का निर्माण दिखाकर विधायक निधि से भुगतान कराते रहे. उस समय बैजनाथ यादव ग्राम प्रधान थे.

अवैध तरीके से प्रस्ताव पारित कराया

आरोप है कि, बैजनाथ ने अपनी पत्नी के नाम से अवैध तरीके से प्रस्ताव पारित करा कर ग्राम समाज की भूमि को कृषि हेतु आवंटन करा लिया. इस पूरे खेल में उस समय पदस्थ रहे कई अधिकारी भी नप सकते हैं.

यह भी पढ़े: #CoronaVirus: अब सबको मुफ्त लगेगी वैक्सीन, केजरीवाल ने कीमतों पर उठाए सवाल

मुख़्तार के विधायक निधि से 25 लाख का भुगतान

जानकारी के अनुसार, साल 2006-2007 से वर्ष 2017-2018 के बीच बिना विद्यालय बनवाए ही मुख़्तार अंसारी की विधायक निधि से 25 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया. अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

गलत दस्तावेज लगाकर रकम निकाली गई

बताया जा रहा है कि, जिस तरह से बिना जांच किए ही विधायक निधि से अवैध तरीके से गलत दस्तावेज लगाकर रकम निकाली गई है, इसमें कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है.

जानें क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अंतरराज्यीय गैंग आईएस-191 के सरगना मुख्तार अंसारी व उनके निकट सहयोगी आनन्द यादव, बैजनाथ यादव और संजय सागर के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़े: #CoronaVirus: राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर लगी रोक  

पुलिस का कहना है कि, आनन्द यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी साकिन सरवां थाना सराय लखंसी मऊ व उसके पिता बैजनाथ यादव पुत्र खुद्दी यादव द्वारा मुख्तार अंसारी व संजय सागर की सह पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके गुरू जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवां के नाम पर आराजी संख्या 1109 (रकबा 0.064 है), आराजी सं0-1449 (रकबा 0.196हे) पर विधायक मुख्तार अंसारी मऊ की विधायक निधि से वर्ष 2006-2007 से वर्ष 2017-2018 में 25,00,000 (पचीस लाख रुपये) बिना विद्यालय बनवाए ही प्राप्त कर लिया गया.

आरोप है कि, बैजनाथ यादव द्वारा स्वयं प्रधान रहते हुए अपनी पत्नी के नाम से अवैध तरीके से प्रस्ताव पारित कर ग्राम समाज की भूमि को कृषि हेतु आवंटन करा लिया गया.

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

अब पुलिस ने इस मामले में 24 अप्रैल को थाना सरास लखंसी, जनपद मऊ में आईपीसी की धारा 419/ 420/ 467/ 468/ 471/ 120बी के तहत आनन्द यादव, बैजनाथ यादव, बैजनाथ की पत्नी नाम अज्ञात, संजय सागर और मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

यह भी पढ़े: #UPPanchayatChunav: इलेक्शन के बीच इन्फेक्शन! बाराबंकी में पीठासीन अधिकारी बीमार

 

 

indra yadav

Related Posts

हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद भी इसराइल के हमले जारी, लेबनान से सटी सीमा पर टैंक तैनात किये

द लीडर हिंदी: हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी रविवार को लेबनान में इसराइल के हमले जारी हैं. लेबनान से सटी सीमा पर इजराइल ने टैंक तैनात…

दिल्ली में बेखौफ बदमाश ने पुलिसकर्मी को कार से कुचला, फिर 10 मीटर तक घसीटा, मौत

द लीडर हिंदी: राजधानी में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद है. ये बदमाश लगातार शहर में कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. इनको पुलिस का भी खौफ नहीं रहा.…