द लीडर : गुरुग्राम की एक अदालत ने पटौदी में एक महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार राम भक्त गोपाल की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है. साथ ही काफी तीखी टिप्पणी की है.
अदालत ने कहा कि, “इस तरह के लोग जो आम लोगों के बीच असामंजस्य पैदा करने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे वास्तव में महामारी से ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
Haryana | A Gurugram Court dismisses bail plea of Rambhagat Gopal Sharma also known as 'Ram Bhakt Gopal' arrested for delivering an inciting speech during a Mahapanchayat in Pataudi
He had also brandished a gun and opened fire in Delhi's Jamia area in January 2020
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— ANI (@ANI) July 16, 2021
रामभक्त गोपाल ने जनवरी 2020 में सीएए-एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के दौरान जामिया मिल्लिया विश्वविश्वाद्यालय के बाहर फायरिंग भी की थी. तब भी वह सुर्खियों में छाया रहा था. महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने पर वह फिर से चर्चा में आया.
मुस्लिम महिलाओं को उठाने वाला दिया था बयान
हरियाणा के पटौदी में 4 जुलाई को महापंचायत के दौरान राम भक्त गोपाल ने काफी भड़काऊ बयान दिए थे. राम भक्त गोपाल ने मुस्लिम युवतियों और महिलाओं को उठा ले जाने बयान के साथ ही कई भड़काऊ बातें कही थीं.
उसके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ा विवाद हुआ था. उसके बयान को लोगों ने दंगे भड़काने वाला करार दिया था. सोशल मीडिया पर लोगोंं ने राम भक्त गोपाल की गिरफ्तारी की मांग उठानी शुरू कर दी थी.
राम भक्त गोपाल महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने पर गिरफ्तार, सीएए प्रदर्शन में जामिया के बाहर की थी फायरिंग
11 जुलाई को दर्ज हुआ था मुकदमा
गुरुग्राम पुलिस ने 11 जुलाई को जमालपुर गांव निवासी दिनेश की तहरीर पर गोपाल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था. तहरीर में दिनेश ने कहा था कि 4 जुलाई को पटौदी के रामलीला ग्राउंड में हुई महापंचायत में गोपाल शर्मा उर्फ राम भक्त गोपाल ने समुदाय विशेष को लेकर भावनाएं भड़काने वाले बयान दिए थे. उसने मुस्लिम महिलाओं को उठाने का बयान दिया था. जिससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी. साथ ही इलाके में दंगे भड़का सकते थे.
12 जुलाई को पटौदी से हुआ था गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस ने 12 जुलाई को मुकदमा दर्ज करने के बाद गोपाल को पटौदी इलाके से पकड़ लिया था. कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. गोपाल शर्मा की ओर से जमानत के लिए कोर्ट में अपील दायर की गई थी. जिस पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने राम भक्त गोपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही काफी सख्त टिप्पणी की है.
कोर्ट ने ये कहा
राम भक्त गोपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- इस तरह के लोग जो आम लोगों के बीच असामंजस्य पैदा करने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे वास्तव में महामारी से ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
भड़काऊ भाषण में क्या कहा था
पटौदी में हुई महापंचायत में गोपाल ने सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच भड़काऊ भाषण में चेतावनी देते हुए कहा था-