ED के रडार पर मुंबई NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जानिए पूरा मामला

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द लीडर हिंदी : CBI के बाद अब मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ED के रडार पर आ गए है. PMLA के तहत उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है. बता दें शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स मामले में फंसाने की FIR CBI दर्ज कर चुकी है .

CBI ने मई 2023 में समीर वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में FIR दर्ज की थी. वही वानखेड़े पर 50 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में लेने का आरोप भी लगा था. अब ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया. साथ ही NCB के तीन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया गया है. अब इस मामले में ईडी ने अब समीर वानखेड़े के खिलाफ की जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी ने एनसीबी के तीन अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए भी बुलाया है. बता दें प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी कर चुका है.

अभी जिन लोगों को समन भेजा गया है, उनमें से कुछ एनसीबी से जुड़े हुए लोग भी हैं. इसके अलावा कुछ निजी लोग भी शामिल हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी. जांच एजेंसी ने इन सभी लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए मुंबई स्थित ईडी दफ्तर बुलाया है. समीर वानखेड़े बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने के बाद सुर्खियों में आए थे.

शाहरुख खान के बेटे को बरी करने रिश्वत मांगने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने ड्रग्स संबंधी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया.

वानखेड़े बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे
सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर काडर के भारतीय राजस्व सेवा के 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े ने ईडी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा का अनुरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है.

जानिए क्या है मामला?
पूरा मामला क्या है बताते है.दरअसल, कॉर्डेलिया क्रूज जहाज से दो अक्टूबर 2021 को कथित रूप से मादक पदार्थ मिलने के मामले में शाहरूख खान के बेये आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले में आर्यन को बरी करने के लिए रिश्वत की मांग के आरोप लगाए गए हैं.

सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (जबरन वसूली के लिए धमकी) के लिए वानखेड़े और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

वही एक वर्ष बाद एनसीबी ने क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई थी.लेकिन वानखेड़े के लिये मुश्किल खड़ी हो गई. लगातार उनका रिश्वत लेने के आरोप लग रहे थे. सीबीआई जांच के बाद अब ईडी की रडार पर वो आ खड़े हुए