बढ़ते कोरोना के चलते देश के इन राज्यों ने एक बार फिर फेस मास्क लगाना किया अनिवार्य

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द लीडर | देश में एक बार फिर कोरोना के मामलो में तेज़ी दर्ज की जा रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह चौथी लहर के तूफ़ान से पहले की शान्ति है। देश की राजधानी दिल्ली और देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश उत्तर प्रदेश कोरोना की मार एक बार फिर झेल रहे हैं। गौरतलब हो की इन ही दो राज्यों ने एक बार फिर अपने नागरिकों के लिए कोरोना की बढ़ते मामलो को देखते हुए फेस मास्क ज़रूरी कर दिया है और मास्क न लगाने पर जुर्माने का सिलसिला कायम कर दिया है। सरकारे और प्रशासन फिर अलर्ट मोड पर हैं। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के पकड़ा जाएगा तो उसे 500 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।

आइए जानते हैं, किस राज्य में कोरोना के चलते लगी हैं क्या पाबंदियां…

यूपी के कई जिलों में लौट आईं पाबंदियां

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ही ऐलान किया था कि अब सूबे के 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने आदेश जारी किया है कि राजधानी लखनऊ समेत 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यह नियम जिन जिलों में लागू किया गया है, उनमें मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर शामिल हैं। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे उन लोगों के बारे में पता लगाएं, जिन्हें अभी टीका नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि सभी का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि वायरस पर लगाम कसी जा सके।

हरियाणा में बिना मास्‍क मिले तो 500 रुपये जुर्माना

राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने सोमवार को आदेश जारी किए। पब्लिक प्‍लेसेज पर बिना मास्क दिखे तो 500 रुपये जुर्माना देना होगा। पुलिस, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम के अधिकारी जुर्माना वसूल सकेंगे। कोविड संक्रमण कम होने पर 2 अप्रैल को मास्क न लगाने पर जुर्माने का नियम खत्म कर दिया गया था। सोमवार को एक बार फिर हरियाणा के 4 जिलों में इसे लागू किया गया।


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चंडीगढ़ प्रशासन ने भी आम लोगों को दी सलाह

चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगा कर रखें। सार्वजनिक स्थानों, वाहनों, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स में प्रशासन ने नियमों का पालन करने ककी सलाह दी है। इसके अलावा इंडोर गैदरिंग और स्कूलों में भी कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है।

गाजियाबाद में मास्‍क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना

डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसका जिम्मा पुलिस को दिया जाएगा। फिलहाल बिना मास्क के घूमने वालों से 500 रुपये का चालान वसूला जा सकता है। इसके अलावा कुछ और अहम फैसले लिए गए हैं।

नोएडा: जरूरत पड़ी तो होगी जुर्माना लगाने की कार्रवाई

डीएम सुहास एलवाई का कहना है कि सूचना के अनुसार अभी मास्क अनिवार्य हुआ है। जुर्माना लगाने की कार्रवाई का निर्देश अभी नहीं है। अगले एक दो दिन में शासन से लिखित आदेश आने पर स्थित स्पष्ट होगी कि मास्क नहीं लगा रहे लोगों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई करनी है या नहीं।

सिर्फ 18 दिन ही मास्‍क से रही आजादी

उत्‍तर प्रदेश के NCR जिलों में 18 दिन बाद ही मास्‍क अनिवार्य हो गया है। 1 अप्रैल 2022 को राज्‍य सरकार ने मास्‍क की अनिवार्यता खत्‍म कर दी थी। हरियाणा में मास्‍क पहनना फिर से जरूरी कर दिया गया है। यहां 1 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच 2,012 केस आए जिनमें से 84% से ज्‍यादा अकेले गुड़गांव से थे। हरियाणा ने 2 अप्रैल से मास्‍क को गैर-जरूरी किया था।

यूपी में सरकार ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसमें गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ जिले शामिल हैं। वहीं, हरियाणा सरकार ने भी गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में भी मास्क जरूरी कर दिया है।

11 हफ्तों की गिरावट के बाद फिर बढ़ रहे मामले

जनवरी में आई तीसरी लहर के बाद लगातार 11 हफ्तों से मामलों में गिरावट हो रही थी, लेकिन बीते 7 दिनों (11 से 17 अप्रैल) में कोरोना मामलों में 35% का इजाफा हुआ है। हालांकि यह बढ़ोतरी सिर्फ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज की जा रही है।

रविवार को खत्म हुए हफ्ते में देश में करीब 6,610 कोरोना केस दर्ज हुए। इससे पिछले हफ्ते में देश में 4,900 केस मिले थे। कोरोना से होने वाली मौतों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले हफ्ते सिर्फ 27 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। यह 23 से 29 मार्च, 2020 के हफ्ते के बाद किसी हफ्ते में सबसे कम मौतें हैं। इससे पिछले हफ्ते 54 मौतें दर्ज की गई थीं।

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