मुस्लिम पक्ष के साथ मीटिंग के बाद DM का ऐलान, कल 8 बजे से ज्ञानवापी मस्जिदों में सर्वे होगा शुरू

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द लीडर | ज्ञानवापी मस्जिद में कमीशन की कार्रवाई में सहयोग के लिए कोर्ट से मिले आदेश के बाद अब 14 मई यानी शनिवार से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा. दरअसल सर्वे को लेकर आज वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ कोर्ट कमिश्नर, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच बैठक हुई. जिसमें तय हुआ कि शनिवार से सर्वे का काम शुरू होगा. वहीं इतजामिया मसाजिद कमेटी ने हर तरह की मदद का भरोसा दिया.

क्या दिया आदेश?

अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर 17 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपे. कल हुई सुनवाई में अदालत ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि 17 मई तक राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सर्वे पूरा कराया जाए. अदालत ने कहा है कि सर्वे की कार्रवाई के दौरान अगर दोनों में से कोई एक कोर्ट कमिश्रर एबसेंट भी रहेगा तब भी कार्रवाई होगी.

अदालत ने सर्वे के काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके अलावा कहा गया है कि अगर गेट की चाभी नहीं भी मिलती है तो ताले को तोड़ा जा सकता है. इसके साथ ही सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी के भी निर्देश दिए गए हैं.


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मुस्लिम पक्ष के वकील बोले- तत्काल सुनवाई की जरूरत

अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में सीजेआई एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई.

सुप्रीम कोर्ट का स्टे देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई है. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक वकील को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया था.

मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी

कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद के चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी. इस दौरान ताला तुड़वाकर या खुलवाकर भी सर्वे होगा. सर्वे को पूरा कराने की जिम्मेदारी डीएम और पुलिस कमिश्नर की होगी. सर्वे का काम रुकेगा नहीं. वादी, प्रतिवादी, वकील, एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायक सर्वे में मौजूद रहेंगे. वहीं, अगर कोई भी सर्वे का विरोध करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी. आदेश के मुताबिक एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ही रहेंगे जबकि विशाल सिंह और अजय सिंह सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे.

फिलहाल बरक़रार रहेगा सर्वे का आदेश

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते कर सकती है. फ़िलहाल आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है. वाराणसी की सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी करने और 17 मई को कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. हालांकि आदेश के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है.

पिछले साल कोर्ट में दायर हुआ केस

राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगस्त 2021 में एक मुकदमा दाखिल किया. अदालत से मांग की थी कि मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति मिले. इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं के सुरक्षा की भी बात अदालत के सामने उठाई गई. इस मसले पर आठ महीने तक सुनवाई और दलीलें चलतीं रहीं, अब अप्रैल से यह मामला निष्कर्ष की तरफ बढ़ा है.

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