उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग की नई गाइडलाइंस, जाने कब क्या रहेगा बंद

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लखनऊ।उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमे वीकेंड लॉकडाउन को एक दिन के लिए बढ़ा दिया। अब प्रदेश में शुक्रवार शाम छह बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जिसके अंर्तगत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जो इस प्रकार हैं…

राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी

सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित। सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित। कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद। ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे। किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी। डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे। प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य। निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे। विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति। बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित। पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे। शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन।।

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