राजस्थान में 15 दिन तक ‘लॉकडाउन’ जैसी पाबंदियां, देखें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियां 15 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 19 अप्रैल से तीन मई की सुबह 5 बजे तक कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है.

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बाजार, मॉल और सभी कार्यस्थल बंद रहेंगे

जन अनुशासन पखवाड़े के तहत इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल और सभी कार्यस्थल बंद रहेंगे. लेकिन मजदूरों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसे फैक्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी. साथ ही ठेला और फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी.

उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय

गहलोत सरकार की अध्यक्षता में देर रात तक चली उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, कार्यस्थलों आदि में सामान्य गतिविधियां जारी रहने से भीड़ भाड़ होती है. जिससे कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है. इसे नियंत्रित करने के लिए आज से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े में प्रदेशभर के सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखे जाएं.

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कोरोना को मात देने के लिए मास्क पहनना जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि, कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है. इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यलय खुले रहेंगे

जारी आदेशानुसार इस दौरान जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड विद्युत, पानी, आवश्यक सेवाओं से जुडे़ राजकीय कार्मिकों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी. केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यलय खुले रहेंगे. बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागम की अनुमति होगी.

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आने वाले यात्रियों को निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी 

जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है. वहीं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग, अनलोडिंग के लिये नियोजित व्यक्ति को अनुमति होगी.

हाइवे पर संचालित ढाबे और वाहन रिपयेर की दुकानों को अनुमति है. इस दौरान राशन की सभी दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी.

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