शराब घोटाल मामले में केजरीवाल को बड़ी राहत, ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर मिली जमानत

द लीडर हिंदी : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शनिवार को दिल्ली शराब घोटाल मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.केजरीवाल को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत दे दी है. अदालत ने 15 हजार रुपए के बेल बॉन्ड और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर उन्हें जमानत दी है.कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी और उन्हें कोर्ट से वापस जाने को कह दिया. कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 15,000 रुपये के मुचलके और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. इससे पहले इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश होने के लिए केजरीवाल को अब तक 8 बार समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए. मामला अब कोर्ट में है.बतादें अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की मांग की है.

बता दें शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट की अदालत ने ईडी द्वारा दायर शिकायतों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके बाद केजरीवाल राउज़ एवेनुए कोर्ट में पेश हुए. उन्हें जमानत मिल गई है. नियमों के मुताबिक पीएमएलए अधिनियम के तहत जब भी समन किया जाए तो केंद्रीय एजेंसी/निकाय के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होता है.

कोर्ट की तरफ से राहत मिलने के बाद केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकल गए, हालांकि ईडी की तरफ से दर्ज किए गए 2 मामलों की सुनवाई अभी जारी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी.वही इससे पहले कल शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की एक सत्र अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. राउज एवेन्यू की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है. कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ED का पक्ष रखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के लिए दो वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए.

मिली जानकारी के मुताबीक दिल्ली सीएम केजरीवाल शनिवार सुबह खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे. इस दौरान सीएम केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस जारी रखी जाए. उनकी इस मांग पर ईडी ने कहा कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है. ऐसे में राऊज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम ने सीएम केजरीवाल को 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दे दी. कोर्ट ने इसके साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए भी कहा.