द लीडर। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव एक बार फिर मुश्किल में नजर आ रहे हैं. झारखण्ड के चर्चित चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में CBI कोर्ट ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपराधी करार दिया है.
इस मामले लालू यादव सहित 75 व्यक्तियों को अपराधी करार दिया गया है, जबिक 24 अपराधियों को रिहा कर दिया गया है. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है. 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी. लगभग 27 साल बाद अदालत ने इस घोटाले पर फैसला सुनाया.
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी बड़ी घटना
चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी सबसे बड़ी घटना है. आरसी 47ए/96 मामला 1990 से 1995 के बीच का है. CBI ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत तरीके से अलग-अलग रकमों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे. ये रुपयों को संदिग्ध तौर पर पशुओं और उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था.
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53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला आरसी 47 (ए)/ 96 सबसे बड़ा, जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपित सम्मिलित हैं. इसमें से 55 अपराधियों की मौत हो चुकी है. दीपेश चांडक और आरके दास सहित सात अपराधियों को CBI ने गवाह बनाया. सुशील झा एवं पीके जायसवाल ने अदालत के फैसले से पहले ही खुद को अपराधी मान लिया था.
मामले में छह नामजद अपराधी लापता
डोरंडा कोषागार मामले में छह नामजद अपराधी लापता हैं. डोरंडा कोषागार मामले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ केएम प्रसाद समेत 99 अपराधी हैं. आज लालू यादव को अपराधी करार दे दिया गया है.
वहीं लालू यादव को सज़ा का आधा समय काट लेने और हेल्थ ग्राउंड के आधार पर जमानत प्राप्त हुई है. अब डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को अपराधी करार दे दिया गया. लालू यादव की सजा पर सुनवाई शेष है. ऐसे में देखना होगा कि, लालू यादव एक बार फिर जेल जाते हैं या फिर उन्हें बेल प्राप्त हो जाती है.
लालू यादव की सजा पर 21 फरवरी को आएगा फैसला
चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में CBI स्पेशल कोर्ट ने 75 आरोपियों को दोषी करार दिया. विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. दोषी करार दिए जाने के बाद सजा पर बिंदुवार बहस चल रही है. कोर्ट ने 36 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद यादव सहित 39 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को आएगा.
बरी होने वालों में ये हैं शामिल
24 लोगों को इस मामले में बरी किया गया है. बरी होने वालों में राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक, सनाउल हक, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजित सिन्हा,अनिल सिन्हा, अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह, मधु मेहता शामिल हैं.
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फैसला आते ही राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी
गौरतलब है कि, करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में लालू यादव को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. कोर्ट का फैसला आते ही बाहर मौजूद राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई. सुनवाई और फैसला सुनाए जाते समय लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती उनके साथ मौजूद रहीं.
बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर आज आने वाले फैसले को सुनने के लिए लालू यादव रविवार को ही पटना से रांची आ गए थे.
रांची पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया. लालू को अब तक करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था. पांचवें मामले में आज फैसला आया.
परिवार और समर्थकों को थी राहत की उम्मीद
लालू यादव का परिवार और समर्थक लगातार उम्मीद जता रहे थे कि, सीबीआई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा. समर्थकों का कहना था कि, लालू यादव की बड़ी उम्र और पूरे केस के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कोर्ट उन्हें राहत देगी.
लालू के वकीलों का कहना था कि, वह बीमार हैं. इसके अलावा उन्होंने कभी भी न्यायालय के आदेशों या कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है. उम्र, स्वास्थ्य और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भरोसा है कि कोर्ट लालू यादव को राहत देगी.
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