महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू के नए नियम, मात्र 4 घंटे के लिए खुलेंगी दुकानें

0
202

मुंबई। महाराष्ट्र में कल से एक मई तक मात्र चार घंटे के लिए खाने-पीने के सामान वाली दुकानें खुलेंगी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है.

सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें

महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि, सभी किराना स्टोर, फल-सब्जी की दुकानें, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, कृषि उपज से संबंधित दुकानें और पालतू पशु खाद्य से संबंधित दुकानें सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी. यानि अब ये दुकानें चार घंटे के लिए ही खुलेंगी.

यह भी पढ़े: आखिर क्यों नहीं लगा उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई यह वजह

सुबह 7 बजे से रात के आठ बजे तक होगी होम डिलीवरी 

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि, इन दुकानों को होम डिलवरी सुबह सात बजे से रात के आठ बजे तक करने की अनुमति दी गई है.

बता दें कि, कोरोना का बढ़ते मामलों को देखते हुए एक मई सुबह सात बजे तक के लिए महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा हुआ है. इसी दौरान लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां लगाई गई है. महाराष्ट्र में सोमवार को 58,924 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी और 351 मरीजों की मौत हुई. रविवार को सर्वाधिक 68,631 मामले आए थे और 503 संक्रमितों की मौत हुई थी.

यह भी पढ़े: #Lockdown: झारखंड में कई रियायतों के साथ लगा लॉकडाउन, देखिए क्या मिलेगी छूट?

कोरोना से महाराष्ट्र का बुरा हाल है. इसी बीच महाराष्ट्र से एक फोटो वायरल हुई है जिसने सोशल मीडिया पर बवाब मचा रखा है. यह फोटो दो कारणों से खास है पहला जो लड़का कोरोना वैक्सीन लगवा रहा है वो 45 साल से कम है. और दूसरा ये महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस का भतीजा तन्मय है. सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होने के बाद इसने राजनीतिक रंग ले लिया है.

देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई

देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि, तन्मय मेरा दूर का रिश्तेदार है. मुझे नहीं पता कि, उन्हें किन मापदंडों के आधार पर कोविड वैक्सीनेशन किया गया. यदि वह योग्य है तो ठीक है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो यह पूरी तरह से अनुचित है. जो मानदंड हैं, उनके कारण अभी तक मेरी पत्नी और बेटी को भी टीका नहीं लगा है. भले ही अब 18+ को वैक्सीन के लिए योग्य बना दिया गया है, मैंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि, सभी को नियमों का पालन करना चाहिए.

यह भी पढ़े: कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में हुआ संशोधन, बिना मास्क पाए जाने पर ₹10000 का जुर्माना

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here