उत्तराखंड में कर्फ्यू 15 तक जारी रहेगा पर कई मामलों में ढील, शराब भी बिकेगी, सीमेंट भी

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द लीडर देहरादून।

उत्तराखंड में यूं तो कोरोना कर्फ्यू की अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी गई है लेकिन साथ ही आम आदमियों और व्यापारियों को कई मामलों में ढील भी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रो में जिलाधिकारी तय करेंगे कि कितनी छूट दी जा सकती है। शहरों में अब लोग शराब और दूसरी जरूरी चीजे खरीद सकेंगे।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कर्फ्यू अब 15 जून की सुबह छह बजे तक रहेगा। इस दौरान टीकाकरण केंद्र तक जाने के लिए लोगों को वैक्सीनेशन, रजिस्ट्रेशन, मैसेज या अन्य प्रमाण दिखाना होगा। ऐसे में व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने के लिए छूट दी जायेगी।

ये हैं कुछ खास रियायतें

कर्फ्यू की अवधि में यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो, अधिकतम 20 लोगों को आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट 72 घंटे पूर्व की होने के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन से ली जाएगी। शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियों बंद रहेगें।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in’पर पंजीकरण किया जाना आवश्यक होगा। गॉव में आइसोलेशन की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। समस्त स्वास्थ्य सेवाएं यथावत संचालित रहेगी।
बैंक शाखाएं प्रातः 10.00 से अपराहन 2.00 बजे तक खुले रहेंगे।
सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 08 जून 2021 से 15 जून, 2021 तक प्रातः 08:00 बजे से सुबह
12.00 बजे तक खुली रहेंगी।
-राशन की दुकानें, किराने के समान की दुकाने एवं जनरल स्टोर , स्टेशनरी शॉप ,किताबों की दुकान 09 जून एवं 14 जून को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक खुली रहेंगी।
खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।
फोटोकॉपी की दुकानें, टिम्बर मर्चेन्ट की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।
मदिरा की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार). 11 जून 2021 (शुक्रवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
-फल, सब्जी, डेयरी और दूध, माँस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और संबंधित गतिविधियाँ दैनिक आधार पर प्रातः 08:00 से प्रातः 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।
होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों/यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति है।
निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे-सीमेंट, सरिया, चिप्स आदि की दुकानें (प्रातः 8:00 बजे से प्रातः 12:00 बजे तक)।
ऑटो-मोबाइल मरम्मत की दुकानें
आटो मोबाइल Accessories की दुकानें दिनांक 11 जून 2021 (शुक्रवार),
एवं 14 जून 2021 (सोमवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्हः 01:00 बजे तक
खुले रहेंगे। इन सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध
आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।
राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमाँऊ से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे (अन्तर्राज्यीय) उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RTPCR/RAT) की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उन यात्रियों को राज्य के Smart City के e-pass- web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT-PCR अथवा RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है।आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को आवागमन की अनुमति अस्पताल/चिकित्सक की पर्ची दिखाने पर होगी।

 

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