अब यूपी में नहीं लगेगा लॉकडाउन – सुप्रीम कोर्ट

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लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है. अब यूपी के शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. यूपी के शहर में लॉकडाउन न लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के हित में फैसला सुनाया है.

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यूपी में होगा वीकेंड लॉकडाउन

यूपी में सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन होगा. अब शनिवार और रविवार दोनों ही दिन बंदी रहेगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार पहुंची थी SC

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. यूपी सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है.

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यूपी सरकार ने दी ये दलील

दरअसल, यूपी सरकार की दलील है कि, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं. और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है, सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है, ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग खुद स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का दिया था आदेश

दरअसल, यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिन प्रदेश सरकार को राज्य के सबसे अधिक प्रभावित पांच शहरों- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था.

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हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार

कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनावई के दौरान कहा कि, किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि, समुचित विकास नहीं हुआ है. स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ चलते हैं, शासन के मामलों के शीर्ष में रहने वाले लोगों को वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा सकता है. ऐसे समय जबकि लोकतंत्र मौजूद है जिसका अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए.

अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए थे. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होना था. इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी. साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया था.

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