UP : हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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Azam Khan anticipatory bail plea dismissed Allahabad High Court

द लीडर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के रामपुर से सांसद आजम खान को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें न्यायालय से अग्रिम जमानत दिए जाने की अपील की गई थी. (Azam Khan Allahabad High Court)

आजम खान और उनके बेटे पिछले एक साल से सीतापुर की लखनऊ जेल में बंद हैं. मौलाना मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी तामीर कराए जाने में भूमि विवाद उनके खिलाफ 80 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे. जिसमें कई मामलों में उन्हें अदालत से राहत मिल चुकी है.

चूंकि अभी आजम खान अस्वस्थ हैं. बीती 19 मई को वह संक्रमित हो गए थे. इसके बाद से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. आजम खान की रिहाई की मांग लगातार उठ रही है. हाल ही में रामुपर के स्थानीय समर्थकों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र भी दिया था.


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लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका को सुना. और इस बुनियाद पर इसे निरस्त कर दिया कि, आजम खान पहले से नजरंबंद थे. और उनके विरुद्ध बी-वारंट इश्यू किया गया था.

आजम खान पर भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. ये याचिका ऐसे आपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत के लिए दायर की गई थी. जिसमें आजम पर जनता के सेवक द्वारा विश्वासघात करने, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार समेत कई संगीन धाराएं लगी हैं.

आजम खान की सेहत में सुधार

आजम खान को पेशाब में तकलीफ होने के बाद उनकी सेहत में सुधार देखा जा रहा है. एक दिन पहले ही चिकित्सकों ने उनके ऑपरेशन किए जाने की संभावना जताई थी. आजम खान परिवार के करीबी सदस्यों के मुताबिक उनकी तबीयत अब पहले से काफी सही है. (Azam Khan Allahabad High Court)

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