उमर खालिद समेत यूएपीए के तहत बंद अन्य आरोपियों को जेल में मिलेगी चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी

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(Umar UAPA JNU Delhi )

नई दिल्ली : गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-2020 (UAPA) के तहत जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) समेत अन्य आरोपियों को चार्जशीट (Charge Sheet)की सॉफ्ट कॉपी जेल में मुहैया कराई जाएगी. दिल्ली की एक अदालत (Court)ने आरोपी उमर खालिद द्वारा दिए गए आवेदन के बाद ये आदेश पारित किया है. (Umar UAPA JNU Delhi )

इसके साथ ही आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है.

पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून (CAA)को लेकर जारी आंदोलन के दौरान पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे. इसमें 50 से अधिक नागरिकों की मौत हुई थी. घटना में दिल्ली पुलिस ने 2200 से अधिक गिरफ्तारियां की थीं. जेएनयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कई छात्र और छात्रनेता भी आरोपी बनाए गए हैं.

प‍िछले साल द‍िल्‍ली में भड़के दंगे के बाद क्षेत्र की एक फाइल फोटो

इसी प्रकरण से जुड़े (राज्य बनाम ताहिर हुसैन) मामले की सुनवाई दिल्ली की एक अदालत कर रही है.

बार एंड बेंच’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी उमर खालिद जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत के समक्ष हाजिर हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोप पत्र की अक्षमता निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन है. (Umar UAPA JNU Delhi )

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खालिद की ओर से पेश अधिवक्ता त्रिदीप पाइस ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि उन्हें दिए गए 30 मिनट के कानूनी साक्षात्कार में, चार्जशीट की सामग्री पर चर्चा करना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी कानूनी रणनीति को प्राप्त करने में उसी समय का उपयोग किया जाना था. ये जोड़ा गया था कि चार्जशीट तक पहुंच की अनुमति देने से प्रभावी निर्देश भी मिलेंगे.

अदालत ने अपने आदेश में कहा, देवांगना कालिता को छोड़कर, जिनके लिए पेनड्राइव के रूप में ई-चार्जशीट पहले ही प्रदान की जा चुकी है, सभी आरोपी व्यक्तियों को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाती है.

इससे पहले उमर खालिद ने कोर्ट ये बताया था कि उन्हें चार्जशीट प्राप्त नहीं हुई है, जबकि ये पहले ही मीडिया में लीक हो चुकी है.

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