कांवड़ यात्रा को अनुमति देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, उप्र सरकार को नोटिस जारी

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द लीडर : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच कांवड़ यात्रा निकालने को अनुमति दे दी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.

जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को नोटिस जारी जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले में सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को सुनवाई करेगा.

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना वायरस के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट इस मामले में 16 जुलाई को सुनवाई करेगा.

कोरोना महामारी की तीसरी लहर की विशेषज्ञों की ओर से चेतावनी दी गई है. इस बीच जुलाई के अंत में शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मंगलवार को शासन के अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर बैठक की थी.

इसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ‘पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ कराने के निर्देश दिए थे. साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट को अनिवार्य किए जाने को कहा था.


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उप्र सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांवड़ यात्रा निकालने वाले संगठनों से बात की जाए और कम से कम लोगों के कांवड़ यात्रा में भाग लेने की अपील की जाए.

अधिकारी उत्तराखंड और दिल्ली आदि राज्यों से संपर्क करें और फिर कांवड़ यात्रा के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें. कांवड़ यात्रा के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट को भी अनिवार्य किया जा सकता है.

बता दें कि श्रावण मास में 25 जुलाई से शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू होगी. इस संबंध में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सुरक्षा तथा कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे.

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